CG NEWS: डीजे के बाद अब शोर मचाने वाली सभी गाड़ियों पर एक्शन की तैयारी! हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
Chhattisgarh News: डीजे के बाद अब प्रेशर हॉर्न और बिना साइलेंसर वाले वाहनों समेत अन्य ध्वनि प्रदूषण पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सख्त कदम उठाया है। सरकार ने डीजे के साथ-साथ वाहनों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए शपथ पत्र मांगा है।
CG NEWS: डीजे के बाद अब प्रेशर हॉर्न और बिना साइलेंसर वाले वाहनों समेत अन्य ध्वनि प्रदूषण पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सख्त कदम उठाया है. सरकार ने डीजे के साथ-साथ वाहनों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए शपथ पत्र मांगा है।
मामले की सुनवाई 20 नवंबर को होगी. हाई कोर्ट ने डीजे के शोर से आम लोगों को होने वाली परेशानी पर संज्ञान लिया था. इसने जनहित के मुद्दों पर सुनवाई भी शुरू कर दी है। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से शपथ पत्र के तहत जवाब मांगा था.
हाईकोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए राज्य सरकार ने डीजे संचालकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अभियान चलाया. कार्रवाई अभियान के अलावा सरकार ने डीजे के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है.
इस बीच छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति ने उच्च न्यायालय में हस्तक्षेप याचिका दायर कर ध्वनि प्रदूषण पर हस्तक्षेप की मांग की है. यह भी कहा गया है कि सरकार ने ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए कार्रवाई करने के लिए नियम बनाये हैं, जिसका पालन नहीं हो रहा है.
डीजे के बाद अब शोर मचाने वाली सभी गाड़ियों पर एक्शन की तैयारी
हार्न से परेशानी हो रही है
याचिका में ध्वनि प्रदूषण की कई तस्वीरें भी प्रस्तुत की गई हैं, जिनमें सभी मानदंडों और नियमों और विनियमों का उल्लंघन करके लाउडस्पीकरों से होने वाले उपद्रव भी शामिल हैं।
हस्तक्षेप याचिका में कई उदाहरणों का हवाला दिया गया है जिससे लोगों को असुविधा हो रही है। जब लोग सड़क पर चलते हैं या जिनके घर सड़क और शॉपिंग सेंटर के किनारे हैं, तो वाहनों के हॉर्न परेशानी का सबब बन रहे हैं।
सरकार से 20 नवंबर तक मांगा जवाब
इसी तरह बिना साइलेंसर वाले वाहन, फर्राटा भरने वाले दोपहिया वाहन लोगों को परेशानी का कारण बनते हैं। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने हस्तक्षेप याचिका को गंभीरता से लिया.
उन्होंने मुख्य सचिव से नवंबर तक प्रेशर हॉर्न और बिना साइलेंसर वाले दोपहिया वाहनों के खतरे को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर एक हलफनामा पेश करने को कहा है।