Income Tax News:इनकम टैक्स भरने वालों की बल्ले बल्ले,नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था में अब मिल रही ये छूट!

Income Tax News:इनकम टैक्स देने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है । अगर आप भी इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि आपको कौन सी टैक्स व्यवस्था चुननी चाहिए.तो अब परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के बजट में नई टैक्स व्यवस्था में बड़े बदलाव किए हैं।जिसके बाद करदाताओं को टैक्स चुकाने में बड़ी छूट मिल रही है. आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप टैक्स फाइल करते वक्त ज्यादा छूट का फायदा उठा सकते हैं और कौन सी टैक्स व्यवस्था आपके लिए बेस्ट है।
नई इनकम टैक्स व्यवस्था के अनुसार, 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। वहीं, 7 लाख रुपये तक की आय वालों को टैक्स में छूट मिलेगी, टैक्स स्लैब को भी कम किया है।
न्यू टैक्स रिजीम में कितने हैं स्लैब-
0 से 3 लाख रुपए तक = 0 फीसदी टैक्स
3 लाख से 6 लाख रुपए पर = 5 फीसदी टैक्स
6 लाख से 9 लाख रुपए पर = 10 फीसदी टैक्स
9 लाख से 12 लाख रुपए पर = 15 फीसदी टैक्स
12 लाख से 15 लाख रुपए पर = 20 फीसदी टैक्स
15 लाख से ऊपर रुपए पर = 30 फीसदी टैक्स
ओल्ड टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब
0 से ₹2.5 लाख रुपए पर = 0 फीसदी टैक्स
2.5 लाख से 5 लाख रुपए पर = 5 फीसदी टैक्स
5 लाख से 10 लाख रुपए पर = 20 फीसदी टैक्स
10 लाख से ऊपर रुपए पर = 30 फीसदी टैक्स