Post Office Schemes: डाकघर की किन योजनाओं में टीडीएस की कटौती होती है और किन पर है छूट मिलती? जानिए हर एक जरूरी बात
Post Office Schemes: कई डाकघर योजनाएं कर कटौती की पेशकश करती हैं, लेकिन कुछ योजनाएं अर्जित ब्याज पर टीडीएस काटती हैं।

Post Office Schemes: पोस्ट ऑफिस कई स्कीम्स ऑफर करता है, जिनमें से कुछ टैक्स डिडक्टेबल हैं और कुछ टैक्स फ्री हैं। कुछ योजनाएँ आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर छूट के लिए योग्य नहीं हैं, गौरतलब है कि अगर ट्रांजैक्शन की लिमिट तय लिमिट से ज्यादा है तो टीडीएस लागू होगा।
दूसरी ओर, यदि योजनाओं के तहत लेनदेन सीमा के भीतर है, तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। स्रोत पर कटौती को टीडीएस कहा जाता है। कर चोरी को रोकने के लिए इसे सीधे व्यक्ति की आय से कर एकत्र करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यहां पोस्ट ऑफिस की वो योजनाएं हैं जिन पर टीडीएस काटा जाता है और कुछ पर नहीं।
Post Office Schemes
डाक घर Rd
डाकघर की आरडी योजना के तहत आम नागरिकों के लिए 40,000 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपये की सीमा है।
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पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट
आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत पांच साल की जमा राशि पर 1.5 लाख रुपये तक की कर छूट है। इसका मतलब है कि एक साल, दो साल और तीन साल की अवधि वाले टीडी पर टैक्स लगेगा। इन कार्यकालों पर प्राप्त ब्याज कर योग्य है।
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डाकघर मासिक आय योजना खाते
यदि इस योजना के तहत अर्जित ब्याज 40,000 रुपये से 50,000 रुपये से अधिक है, तो कर लागू होता है। यह योजना 80सी के तहत कर छूट के दायरे में नहीं आती है।
महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना
महिला सम्मान बचत पत्र योजना के तहत टीडीएस काटा जाएगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना धारा 80सी के तहत कर छूट प्रदान करती है।
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एनएससी और पीपीएफ
एनएससी योजना 1.5 लाख रुपये तक की कर छूट प्रदान करती है और टीडीएस से ब्याज पर भी छूट मिलती है। पीपीएफ योजना पूरी छूट के अंतर्गत आती है।
किसान विकास पात्र
योजना कर छूट के अंतर्गत नहीं आती है, लेकिन योजना की परिपक्वता पर निकाली गई राशि कर कटौती या टीडीएस के अधीन नहीं है।