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Adani-Hindenburg Case: अडानी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एसआईटी को जांच सौंपने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को अडानी-हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए तीन महीने का समय और दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सेबी पूरे मामले की जांच करेगी।

Adani-Hindenburg Case: सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को अडानी-हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए तीन महीने का समय और दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सेबी पूरे मामले की जांच करेगी।

कोर्ट ने सेबी की बजाय एसआईटी को जांच सौंपने से इनकार कर दिया. सेबी ने कोर्ट को बताया कि 22 जांच पूरी हो चुकी हैं और दो जांच बाकी हैं. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच एसआईटी को सौंपने की याचिकाकर्ता की मांग भी खारिज कर दी.

शीर्ष अदालत ने कहा कि सेबी की कार्यप्रणाली पर कोई सवाल नहीं है। जांच एजेंसी मामले की आगे भी जांच जारी रख सकती है। अडानी समूह के खिलाफ आरोपों को CESTAT और SC द्वारा पहले ही खारिज कर दिया गया है।

मामले की जांच कर रहे विशेषज्ञ समूह को भी सेबी के काम में कोई अनियमितता नहीं मिली. अदालत ने कहा कि बिना ठोस आधार के सेबी से जांच स्थानांतरित करने का कोई आधार नहीं है। सेबी की जांच पर संदेह करना या मीडिया रिपोर्टों के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालना सही नहीं है।

शीर्ष अदालत ने सेबी से शॉर्ट शियरिंग कंपनी द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने को कहा। सेबी को मौजूदा नियामक तंत्र में सुधार के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर काम करना चाहिए।

कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी के सदस्यों पर उठाए गए सवालों को भी खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता का हितों के टकराव का तर्क अप्रासंगिक है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूरे मामले पर सेबी जांच रिपोर्ट और विशेषज्ञ समिति की निष्पक्षता पर कोई संदेह नहीं है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट अंतिम सत्य नहीं है।

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