Diesel Generator Ban:1अक्टूबर से दिल्ली, एनसीआर, गुरुग्राम में डीजल जनरेटर पर प्रतिबंध, जानिए पूरा आदेश
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग एपीएमसी ने 1अक्टूबर से दिल्ली, एनसीआर और गुरुग्राम में डीजल जनरेटर पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।
Diesel Generator Ban:वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग एपीएमसी ने 1अक्टूबर से दिल्ली, एनसीआर और गुरुग्राम में डीजल जनरेटर पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।
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Diesel Generator Ban
लोग इसका विरोध कर रहे हैं.राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग एपीएमसी ने अक्टूबर से दिल्ली और एनसीआर में डीजल से चलने वाले जनरेटर पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।
विभिन्न आरडब्ल्यूए फेडरेशनों ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से मांग की है कि अगर उनकी ओर से आदेश लागू किया जाता है तो 24 घंटे बिजली सप्लाई दी जाए.वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग पीएमसी के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर और गुरुग्राम के निवासियों का कहना है कि बिजली विभाग द्वारा की गई कटौती के कारण उन्हें पावर बैक-अप उपकरणों का उपयोग करना पड़ता है।
गुरुग्राम निवासियों का कहना है कि उनकी स्थिति और भी खराब है, उन्हें प्रतिदिन लगभग 4 घंटे बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है, जो खराबी होने पर बढ़कर 18 घंटे तक हो जाती है। इसलिए वे पावर बैकअप के बिना नहीं रह सकते।
यूनाइटेड एसोसिएशन ऑफ न्यू गुरुग्राम के अध्यक्ष प्रवीण मलिक का कहना है कि लगभग सभी सोसायटियों में रोजाना तीन से चार घंटे बिजली कटौती होती है। वे बिजली के बिना कैसे रह सकते हैं जो गर्मी और बरसात के मौसम में बहुत आम है।
Diesel Generator Ban
लोग अपनी सोसायटी में बिल्डरों को बैकअप के लिए पहले ही भुगतान कर चुके हैं। इसके अलावा क्या होगा यदि सोसायटी में लिफ्ट जैसी सेवाओं को चलाने के लिए स्थापित पावर बैकअप हटा दिए जाएं। ऐसे में अगर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को अपने फैसले पर अमल करना है तो नियमित बिजली आपूर्ति करें. निर्बाध बिजली आपूर्ति होने पर डीजल जेनरेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी.