Haryana News :हरियाणा सरकार अब कबूतरबाजी करने वालो पर कसेगी शिकंजा,ऐसा करने पर 10 साल तक सजा का प्रावधान
हरियाणा में कबूतरबाजी के बढ़ते मामलों पर अब शिकंजा कसा जाएगा।कबूतरबाज़ी के मामलों के दोषियों को तीन से 10 साल तक की सज़ा होगी।

Haryana News :हरियाणा में कबूतरबाजी के बढ़ते मामलों पर अब शिकंजा कसा जाएगा।कबूतरबाज़ी के मामलों के दोषियों को तीन से 10 साल तक की सज़ा होगी।इसके अलावा,उन पर 2 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में वीजा,वर्क परमिट और अध्ययन वीजा के नाम पर युवाओं से धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाने का फैसला लिया गया है।
बैठक में गृह मंत्री अनिल विज द्वारा पेश किए गए हरियाणा पंजीकरण और विनियमन ट्रैवल एजेंट अधिनियम-2023 के मसौदे को मंजूरी दे दी गई।यह बिल 20 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में पेश होगा।
हरियाणा में बड़ी संख्या में युवाओं को स्टडी वीजा,वर्क परमिट के अलावा सामान्य वीजा के आधार पर विदेश भेजने के लिए ट्रैवल एजेंट काम करते है। इनमें से कोई भी पंजीकृत नहीं है।Haryana News
विधेयक के मसौदे के तहत सभी ट्रैवल एजेंटों को सरकार के साथ पंजीकरण कराना होगा।इससे यह भी साफ हो गया है कि सरकार कबूतरबाजी के मामलों को मानव तस्करी मानेगी।Haryana News
इसके तहत दोषी पाए जाने पर ट्रैवल एजेंट को कम से कम 3 और अधिकतम 10 साल की जेल हो सकती है।विधेयक में 2 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान है।Haryana News