Haryana

Gurmeet Ram Rahim: हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा,हाईकोर्ट की बिना अनुमति गुरमीत राम रहीम को ना दें पैरोल

हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा है कि रेप के दोषी गुरमीत राम रहीम को हाईकोर्ट की अनुमति के बिना पैरोल नहीं दी जा सकती।

Gurmeet Ram Rahim: हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा है कि रेप के दोषी गुरमीत राम रहीम को हाईकोर्ट की अनुमति के बिना पैरोल नहीं दी जा सकती।

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एसडीपीसी ने राम रहीम को पैरोल दिए जाने के विरोध में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को पैरोल देने से पहले हाई कोर्ट की इजाजत ली जानी चाहिए।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि ऐसे सभी व्यक्तियों की एक सूची तैयार की जाए जिन्हें पैरोल दी गई है और अदालत को सौंपी जाए।

राम रहीम को हाल ही में 50 दिन की पैरोल मिली थी. इससे पहले उन्हें नवंबर में 21 दिन की पैरोल मिली थी गुरमीत राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल में रखा गया है, जहां वह 20 साल की सजा काट रहे हैं।

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