Kisan Andolan 2.0: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और किसानों को लगाई फटकार
इस मामले में अब पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है।हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी में कहा, ''यह आपकी सरकार है, आतंकवादी नहीं जो किसानों पर इस तरह से गोलीबारी कर रहे हैं।''
kisan Andolan 2.0 : किसान अपनी मांगों को लेकर हरियाणा-पंजाब बॉर्डर पर डटे हुए हैं।इस बीच खिन्नौरी बॉर्डर पर प्रशासन ने कथित तौर पर किसानों पर फायरिंग कर दी।इसी बीच युवा किसान शुभकरण की मौत हो गई।
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इस मामले में अब पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है।हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी में कहा, ”यह आपकी सरकार है, आतंकवादी नहीं जो किसानों पर इस तरह से गोलीबारी कर रहे हैं।”kisan Andolan 2.0
हाईकोर्ट ने शुभकरण की मौत की न्यायिक जांच की मांग वाली याचिका पर हरियाणा,पंजाब और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।kisan Andolan 2.0
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति लपिता बनर्जी ने किसानों के दिल्ली मार्च पर अलग-अलग याचिकाओं पर सुनाई करते हुए यह टिप्पणी की।
हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को फटकार भी लगाई।अदालत ने कहा, ”जब आप अपनी मांगों को लेकर राजमार्ग पर बैठे हैं तो किसान अदालत में आकर अपना पक्ष क्यों नहीं रखते।” इस तरह जेसीबी के साथ आंदोलन करना और ट्रैक्टरों को मोडिफाई करना कैसे उचित ठहराया जा सकता है।”