Haryana

Gurmeet Ram Rahim : डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की फरलो याचिका पर मुख्य सुनवाई 31 जुलाई तक के लिए स्थगित,

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया पर आधारित उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने डेरा प्रमुख की फरलो याचिका पर मुख्य सुनवाई 31 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है।

Gurmeet Ram Rahim : डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से तत्काल कोई राहत नहीं मिली है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया पर आधारित उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने डेरा प्रमुख की फरलो याचिका पर मुख्य सुनवाई 31 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है। हाईकोर्ट ने एसजीपीसी और हरियाणा सरकार को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है।

डेरा प्रमुख ने इससे पहले 14 जून को अवकाशकालीन पीठ के समक्ष याचिका दायर की थी। लेकिन, अवकाशकालीन पीठ ने बिना कोई आदेश जारी किए कहा था कि याचिका पर मुख्य न्यायाधीश की पीठ सुनवाई करेगी।

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मामला उसी पीठ के समक्ष लंबित है। डेरा प्रमुख ने उच्च न्यायालय से उसे 21 दिन की छुट्टी देने का निर्देश देने की मांग की है, ताकि वह इस अवधि के दौरान जेल से बाहर रह सके और “कल्याणकारी गतिविधियों” में संलग्न हो सके।Gurmeet Ram Rahim

उच्च न्यायालय ने 7 अप्रैल, 2022 के अपने आदेश में फैसला सुनाया था कि डेरा प्रमुख कट्टर अपराधियों की परिभाषा में नहीं आते हैं। उच्च न्यायालय को यह भी सूचित किया गया है कि हरियाणा अच्छे आचरण कैदी अधिनियम 2022 के तहत, पात्र दोषी हर साल 70 दिन की पैरोल और 21 दिन की छुट्टी के हकदार हैं।Gurmeet Ram Rahim

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याचिका में यह भी कहा गया है कि उन्होंने अतीत में पैरोल या फर्लो छूट का दुरुपयोग नहीं किया है और हमेशा समय पर आत्मसमर्पण किया है। यहां तक ​​कि उन्हें किसी भी स्तर पर विशेष सुविधाएं भी दी गई हैं। डेरा प्रमुख के अनुसार, 20 दिन की पैरोल और 21 दिन की फरलो पहले से ही उपयुक्त अधिकारियों द्वारा विचाराधीन है।

फरलो पर रिहाई की मांग वाली उनकी याचिका में कहा गया है कि आवेदक की अध्यक्षता में डेरा की ओर से कई कल्याणकारी गतिविधियां की जाती हैं, जैसे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण,नशा पुनर्वास और गरीब लड़कियों की शादी। जिसके लिए आवेदक की ओर से प्रेरणा अभियान चलाया जाना जरूरी है।Gurmeet Ram Rahim

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