Bijli Bill Mafi Yojana : हरियाणा में गरीब परिवारों की बल्ले-बल्ले, इन लोगों का बिजली का बिल होगा माफ
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने अंत्योदय परिवारों के बिजली बिल माफ करने की योजना की घोषणा की है । मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कहा कि हमारी सरकार का उदेश्य गरीब परिवारों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना है ।

Bijli Bill Mafi Yojana : हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवारों के लिए बिल माफी योजना शुरू करने का फैसला किया है । परिवार पहचान पत्र डेटा के अनुसार प्रति वर्ष 1 लाख रुपये तक सत्यापित आय वाले सभी अंत्योदय परिवार इस योजना का लाभ ले सकेगे ।
Bijli Bill Mafi Yojana

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने अंत्योदय परिवारों के बिजली बिल माफ करने की योजना की घोषणा की है । मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कहा कि हमारी सरकार का उदेश्य गरीब परिवारों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना है ।
इस योजना के तहत आवेदक को पिछले 12 महीनों की केवल मूल राशि,अधिकतम 3,600 रुपये तक का भुगतान करना होगा।आवेदक यह राशि एकमुश्त या छह ब्याज मुक्त किस्तों में जमा कर सकता है । Bijli Bill Mafi Yojana

कनेक्शन कटने की स्थिति में यदि 6 माह के अंदर कनेक्शन काटा जाता है तो पूरी राशि जमा करने अथवा प्रथम किश्त जमा करने पर यह कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा ।
यदि बिजली का कनेक्शन कटे हुए 6 महीने से अधिक का समय हो गया है तो उसे नया कनेक्शन माना जाएगा तथा अग्रिम उपभोग राशि जमा करने पर ही यह कनेक्शन दोबारा से जोड़ दिया जाएगा ।
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विवादित बिलों के मामले में,पात्र अंत्योदय परिवारों को विवादित राशि का 25 प्रतिशत या 3,600 रुपये,जो भी कम हो,का भुगतान करना होगा । इसके अलावा,इस योजना से पहले के बिजली चोरी के मामले भी इस योजना का ऑप्शन चुन सकते हैं ।

बशर्ते कि वे कंपाउंडिंग राशि का 100 प्रतिशत एकमुश्त और जुर्माना राशि का 50 प्रतिशत या 3600 रुपये,जो भी कम हो,भुगतान करें । यह योजना विद्युत विभाग द्वारा वापस लिये जाने तक वैध रहेगी ।




































