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Widow Pension Yojana : विधवा पेंशन योजना के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, मोदी सरकार ने जारी किया सख्त आदेश

इस सत्यापन अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल पात्र महिलाओं को ही योजना का लाभ मिले तथा अपात्र एवं मृत व्यक्तियों के नाम पर पेंशन का वितरण रोका जा सके

Widow Pension Yojana : पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिलाओं को दी जाने वाली पेंशन योजना के तहत अब सरकार ने व्यापक सत्यापन कराने का निर्णय लिया है ।

Widow Pension Yojana

Haryana budappa Pension Yojana

इस सत्यापन अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल पात्र महिलाओं को ही योजना का लाभ मिले तथा अपात्र एवं मृत व्यक्तियों के नाम पर पेंशन का वितरण रोका जा सके । महिला कल्याण निदेशालय ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं ।

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Widow Pension Yojana : विधवा पेंशन योजना के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, मोदी सरकार ने जारी किया सख्त आदेश

सत्यापन हर हाल में 25 मई तक पूरा किया जाना चाहिए Widow Pension Yojana  
महिला कल्याण निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों का सत्यापन प्रत्येक दशा में 25 मई 2025 तक पूर्ण कर लिया जाए । यदि निर्देशों के अनुसार सत्यापन के बाद कोई लाभार्थी मृत या अपात्र पाया जाता है तो उसकी पेंशन तुरंत बंद कर दी जाएगी । पात्र लाभार्थियों को उनके सत्यापन की पुष्टि एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी । ताकि उन्हें किसी प्रकार की उलझन का सामना न करना पड़े ।

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ग्रामीण और शहरी लाभार्थियों के लिए अलग-अलग व्यवस्था Widow Pension Yojana  

सत्यापन प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए महिला कल्याण निदेशालय ने ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर तक डाटा वितरित कर दिया है । ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों का डाटा जिलावार, विकासखंडवार एवं ग्राम पंचायतवार तथा शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों का डाटा नगर पंचायतवार एवं वार्डवार तैयार किया जाता है । यह पूरी जानकारी जिला प्रोबेशन अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध है । जिसे संबंधित प्राधिकारियों द्वारा डाउनलोड किया जाएगा और सत्यापन कार्य के लिए उपयोग किया जाएगा ।

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सत्यापन कैसे होगा? Widow Pension Yojana  
जिला प्रोबेशन अधिकारी लाभार्थियों की सूची एक्सेल प्रारूप में डाउनलोड करेंगे और उसका प्रिंटआउट लेंगे । यह डेटा ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों के सत्यापन के लिए संबंधित खंड विकास अधिकारियों को दिया जाएगा । शहरी क्षेत्रों में सत्यापन का दायित्व जिला कलेक्टर द्वारा नामित उप कलेक्टरों अथवा नगर परिषद/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों को सौंपा जाएगा । सरकार ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए अलग-अलग स्पष्ट प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं । ताकि सत्यापन प्रक्रिया तीव्र एवं पारदर्शी तरीके से पूरी की जा सके ।

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सत्यापन पूरा न होने पर पेंशन समाप्ति का जोखिम Widow Pension Yojana  
यदि कोई लाभार्थी समय पर अपना सत्यापन नहीं कराता है या अपात्र पाया जाता है तो उसकी पेंशन तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाएगी । पेंशन प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता और पात्रता सुनिश्चित करने के लिए सरकार इस बार सख्त है । इसलिए, सभी लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने दस्तावेज समय पर तैयार रखें और सत्यापन प्रक्रिया में भाग लें ।

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