Haryana Land Registry Rules : हरियाणा में जमीन रजिस्ट्री के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, अब लोगों को नहीं लगाने पड़ेगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर
संपत्ति पंजीकरण के लिए अब कोई कागजी कार्रवाई नहीं । सभी दस्तावेज डिजिटल रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी ।

Haryana Land Registry Rules : हरियाणा सरकार ने भूमि रजिस्ट्री नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत अब पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन होगी । इससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और रजिस्ट्री का काम भी सरल हो जाएगा ।
Haryana Land Registry Rules
भूमि रजिस्ट्री के नए नियम Haryana Land Registry Rules
संपत्ति पंजीकरण के लिए अब कोई कागजी कार्रवाई नहीं । सभी दस्तावेज डिजिटल रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी । रजिस्ट्रार कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी और लोग घर बैठे ही ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे ।
संपत्ति आईडी का आधार
रजिस्ट्री अब संपत्ति आईडी पर आधारित होगी, जिससे प्रक्रिया और भी सरल हो जाएगी । पहले यह नियम केवल सोनीपत और करनाल जिलों में लागू किया जाएगा, बाद में इसे पूरे हरियाणा में लागू किया जाएगा ।
आधार लिंकिंग Haryana Land Registry Rules
अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए आधार कार्ड को लिंक करना जरूरी होगा । किसी भी व्यक्ति को संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए अपना आधार कार्ड लिंक करना होगा और बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही रजिस्ट्री हस्तांतरित की जा सकेगी ।
वीडियो रिकॉर्डिंग
रजिस्ट्री प्रक्रिया के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी । इसमें संपत्ति खरीदार और विक्रेता दोनों का बयान दर्ज किया जाएगा। यह रिकॉर्डिंग सरकारी सर्वर पर सुरक्षित रखी जाएगी, ताकि भविष्य में कोई विवाद होने पर इसे सबूत के तौर पर पेश किया जा सके ।
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ऑनलाइन शुल्क जमा Haryana Land Registry Rules
पंजीकरण शुल्क अब ऑनलाइन जमा किया जाएगा । इसके लिए डिजिटल पेमेंट गेटवे का उपयोग किया जाएगा और लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेटबैंकिंग या यूपीआई से भुगतान कर सकेंगे । इससे नकद शुल्क जमा करने का प्रावधान समाप्त हो जाएगा ।
हरियाणा सरकार एक बड़ी मानचित्रण परियोजना पर काम कर रही है जिसके तहत शहरी क्षेत्रों का मानचित्रण किया जाएगा । इस प्रक्रिया के बाद स्थानांतरण की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी ।
हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि पहले शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग श्रेणियां थीं, जिससे परेशानी होती थी । अब इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है तथा रजिस्ट्री प्रक्रिया को और भी सरल एवं प्रभावी बना दिया गया है ।