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Haryana News : हरियाणा सरकार को लगा बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने भर्ती में बोनस अंक वाली अधिसूचना की रद्द
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार को हरियाणा सरकार द्वारा 11 जून 2019 को जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया ।

Haryana News : हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बड़ा झटका दिया है । हरियाणा में सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए सामाजिक और आर्थिक आधार पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है । पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार को हरियाणा सरकार द्वारा 11 जून 2019 को जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया ।
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जिसमें सामाजिक और आर्थिक आधार पर 5 से 10 अंक दिए जाने का प्रावधान था । इस अधिसूचना को मोनिका रमन सहित अन्य उम्मीदवारों ने चुनौती दी थी ।
अदालत ने आदेश दिया कि जिन भर्तियों में ये अंक दिए गए थे, उन्हें अब नए सिरे से मेरिट के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए । इस प्रक्रिया को 4 महीने में पूरा करने को कहा गया है ।
यह फैसला न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति मीनाक्षी आई मेहता की पीठ ने सुनाया । गौरतलब है कि पूर्व सीएम मनोहर लाल की सरकार ने बोनस अंक देने का फैसला किया था । यह निर्णय 2021 से लागू किया गया ।