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Haryana News : हरियाणा में बिल्डिंग बनाने वालों के लिए जरूरी खबर, हरियाणा में सार्वजनिक भवन का विना अग्नि सुरक्षा प्रावधानों के नहीं किया जाएगा शिलान्यास या उद्घाटन

एक हिंदी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, विभाग ने जाँच में पाया है कि कई नगर पालिकाएँ सामुदायिक केंद्र, कार्यालय और पुस्तकालय जैसी इमारतों का निर्माण बिना भवन योजना अनुमोदन और अग्निशमन विभाग की अनुमति के कर रही हैं ।

Haryana News : हरियाणा में शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने हरियाणा के सभी जिला और नगर निगम आयुक्तों को सख्त निर्देश जारी किए हैं । कहा कि अब किसी भी सार्वजनिक भवन का शिलान्यास या उद्घाटन बिना मंजूरी और अग्नि सुरक्षा प्रावधानों के नहीं किया जाएगा ।

Haryana News : हरियाणा में बिल्डिंग बनाने वालों के लिए जरूरी खबर, हरियाणा में सार्वजनिक भवन का विना अग्नि सुरक्षा प्रावधानों के नहीं किया जाएगा शिलान्यास या उद्घाटन

एक हिंदी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, विभाग ने जाँच में पाया है कि कई नगर पालिकाएँ सामुदायिक केंद्र, कार्यालय और पुस्तकालय जैसी इमारतों का निर्माण बिना भवन योजना अनुमोदन और अग्निशमन विभाग की अनुमति के कर रही हैं ।

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इसे सुरक्षा में गंभीर चूक बताया जा रहा है। पिछले कुछ मामलों में सार्वजनिक भवनों में अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी भी पाई गई है । इसे देखते हुए विभाग ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं । इसके अनुसार, किसी भी भवन का शिलान्यास करने से पहले उसकी पूरी बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति लेनी होगी। अग्नि प्लान की स्वीकृति आवश्यक होगी । अग्नि सुरक्षा के सभी प्रावधान लागू होने चाहिए ।

नए दिशानिर्देशों के अनुसार, उद्घाटन से पहले अधिकृत विभाग से अधिभोग प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा । अग्निशमन विभाग से एनओसी भी ज़रूरी होगी । इन निर्देशों की अवहेलना करने पर कार्रवाई तय है । हालाँकि, संबंधित विभाग का यूएलबी पोर्टल पिछले दो महीनों से बंद है । इससे बिल्डिंग प्लान की मंज़ूरी लेने वाले परेशान हैं ।

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