Haryana News : हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए Bed News, हरियाणा सरकार ने बदले LTC (लीव ट्रैवल कंसेशन) के नियम
हरियाणा सरकार ने राज्य में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाली LTC (लीव ट्रैवल कंसेशन) सुविधा के फॉर्मेट में बड़ा बदलाव किया है ।

Haryana News : हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है । हरियाणा सरकार ने राज्य में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाली LTC (लीव ट्रैवल कंसेशन) सुविधा के फॉर्मेट में बड़ा बदलाव किया है ।
Haryana News : हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए Bed News, हरियाणा सरकार ने बदले LTC (लीव ट्रैवल कंसेशन) के नियम
मानव रिसोर्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार, कर्मचारी अब टूरिज्म के बदले में एक महीने की एक्स्ट्रा सैलरी या पेंशन का कैश बेनिफिट नहीं ले पाएंगे । इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए कर्मचारियों को असल में भविष्य में ट्रैवल करना होगा ।
इस फैसले में राज्य के सभी सरकारी डिपार्टमेंट, बोर्ड और कॉर्पोरेशन के रेगुलर कर्मचारी शामिल होंगे । इसके अलावा, रिटायर्ड पेंशनर, ‘हार्मोन’ के ज़रिए रखे गए आउटसोर्स कर्मचारी, ज्यूडिशियल ऑफिसर और ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी भी नए नियम के दायरे में आएंगे । सरकार के इस फैसले से अलग-अलग कानूनी संस्थाओं के चेयरमैन और नॉन-ऑफिशियल सदस्य भी प्रभावित होंगे ।
सरकार ने साफ़ किया है कि जो कर्मचारी अभी 2026-2029 LTC ब्लॉक के दौरान चल रहे हैं, वे सिर्फ़ 31 दिसंबर 2027 तक ही एक महीने की सैलरी या पेंशन का फ़ायदा उठा पाएँगे, उसके बाद यह ऑप्शन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा ।
सरकार ने 2009 और उसके बाद जारी किए गए उन सभी ऑर्डर को भी वापस ले लिया है, जिनसे कर्मचारियों को LTC के बदले एक महीने की सैलरी लेने की इजाज़त थी । नए नियमों के तहत, उन्हें फ़ायदा उठाने के लिए ट्रैवल डिटेल्स और खर्चों से जुड़े डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे ।
ऑर्डर के अनुसार, LTC नियमों में बदलाव का मुख्य मकसद इस सुविधा को इसके असली मकसद से जोड़ना है । सरकार टूरिज्म और ट्रैवल को बढ़ावा देना चाहती है, ताकि कर्मचारी सच में ट्रैवल करें और सही मायने में ट्रैवल के लिए इस सुविधा का फायदा उठा सकें ।




































