Driving License New Rules: ड्राइविंग लाइसेंस नियमों में बड़ा बदलाव, घर बैठे ऑनलाइन भी बनवा सकते है लाइसेंस, जानें क्या हुए बड़े बदलाव?
डीएल बनाने के लिए एक कोर्स तैयार किया गया है जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों शामिल हैं। लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) कोर्स 4 सप्ताह और कुल 29 घंटे का होगा।

Driving License New Rules: ड्राइविंग लाइसेंस नियम भारतीय केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के नियमों में बड़े बदलाव साझा किए हैं। अब सभी व्यक्ति अपने जिले में आधार कार्ड से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं।
सरकार ने परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में कई बदलाव किए हैं। आइए आपको इन बदलावों के बारे में विस्तार से बताते हैं। इन बदलावों में मुख्य रूप से आधार कार्ड और पते में बदलाव शामिल हैं।
ड्राइविंग लाइसेंस नियम में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं
केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रमुख बदलावों में सबसे अहम बदलाव आधार कार्ड है। सभी व्यक्तियों को अब अपना ड्राइविंग लाइसेंस उसी जिले से बनवाना होगा जहां आधार कार्ड है। बता दें कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके आधार कार्ड में दिए गए जिले के पते पर ही जारी किया जाएगा।
आपको यह भी बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा लर्नर लाइसेंस बनवाने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय, आप घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भरकर लर्निंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको कुछ जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे।
ऐसे करें आवेदन
सबसे पहले आपको बता दें कि ये सभी बदलाव 1 जून से लागू हो गए हैं. ऐसे सभी लोग जो 1 जून के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं उन्हें सभी नियमों का पालन करना जरूरी है। इस प्रकार ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको अपने आधार कार्ड के पते पर ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा।
या यदि आपने पहले से ही अपने स्थायी पते पर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर लिया है तो उसे 1 महीने के बाद आधार कार्ड के साथ जिले में स्थानांतरण के लिए एक आवेदन पत्र देना होगा।
आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं. इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी भी नौकरी में काम करते हैं, चाहे वह सरकारी हो या गैर-सरकारी, आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कोई विशेष छूट नहीं दी जाएगी।