Driving licence lost: ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? यह जानना है ज़रूरी
Driving licence lost: अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) खो गया है तो आपको चिंता करने की बजाय कुछ जरूरी काम करने चाहिए।

Driving licence lost: ड्राइविंग लाइसेंस (DL) खो जाने पर कोई भी व्यक्ति परेशान हो सकता है, हालांकि समझदारी से काम लेते हुए आपको ऐसा होने पर कुछ आवश्यक कदम उठाने चाहिए, जिससे आपकी परेशानी बढ़ेगी नहीं बल्कि स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी।
एफआईआर दर्ज करें
ड्राइविंग लाइसेंस के खो जाने या चोरी हो जाने की स्थिति में, आपको सबसे पहले निकटतम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करानी चाहिए तथा आगे के उपयोग के लिए उसकी एक प्रति अपने पास रखनी चाहिए।
Driving licence lost
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन करें
डीएल को दोबारा अप्लाई करने के लिए आपको सरकारी परिवहन पोर्टल पर जाना होगा, फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस सर्विसेज का चयन करना होगा और अप्लाई फॉर डुप्लीकेट डीएल विकल्प का चयन करना होगा। फिर आप अपना राज्य चुनें और विवरण भरें।
दस्तावेज़ जमा करें
आपको आधार या पैन, पासपोर्ट साइज फोटो और एफआईआर की कॉपी जमा करनी होगी। इन दस्तावेजों को जमा करने के बाद आपको एक शुल्क भी देना होगा जो 200 रुपये से लेकर 500 रुपये तक है।
आर.टी.ओ. जाएं
इन दस्तावेजों को अपने घर के निकटतम आरटीओ में जमा करें।
डुप्लिकेट DL प्राप्त करें
सत्यापन के बाद आपका डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस डाक द्वारा आपके घर भेज दिया जाता है या आप इसे ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं।