Aadhaar PAN link: इस तारीख से पहले निपटा लें ये काम, नहीं तो आपको लग सकता है जुर्माना
Aadhaar PAN link: पहले पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च तय की गई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया। जो पैन कार्ड अब आधार नंबर से लिंक नहीं हैं, वे जुलाई से निष्क्रिय हो जाएंगे

Aadhaar PAN link: अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक {Aadhaar PAN link} नहीं किया है तो जल्दी कर लें। पैन और आधार को बिना किसी जुर्माने के लिंक करने की समय सीमा नजदीक आ रही है। अगर आप जुर्माने से बचना चाहते हैं तो इसे 30 जून से पहले पूरा कर लें।
सरकार ने पहले इस काम की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी थी. तय समय सीमा के बाद पैन को आधार कार्ड से लिंक करने वालों पर आयकर विभाग 1,000 रुपये का जुर्माना लगाएगा, जिसका भुगतान चालान के माध्यम से करना होगा।
Aadhaar PAN link
यूआईडीएआई ने पैन-आधार को लिंक करने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया भी जारी की है। पैन-आधार लिंकिंग की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रियाएं यूआईडीएआई वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
आधार कार्ड लिंक से ऑनलाइन पैन कैसे बनायें
- इनकम टैक्स की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in/e-Filing/Services/LinkAadhaarHome.html पर जाएं।
- पैन और आधार को लिंक करने के लिए आइकन पर क्लिक करें.
- एक अकाउंट बनाएं और लॉग इन करें.
- अब आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि जैसे विवरण दर्ज करें।
- आपको आधार-पैन लिंक की सूचना देने वाला एक पॉप-अप दिखाई देगा।
- यहां सभी आवश्यक विवरण दर्ज करें, पुष्टि करें और कैप्चा दर्ज करें।
- फिर आपको एक सूचना मिलेगी कि आपका पैन सफलतापूर्वक आधार कार्ड से लिंक हो गया है।
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इसे ऑफ़लाइन कैसे करें लिंक
- एनएसडीएल या यूटीआईटीटीएसएल जैसे पैन सेवा प्रदाताओं के सेवा केंद्रों पर जाएं।
- केंद्र पर अनुलग्नक-I फॉर्म भरना होगा.
- अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड की हार्ड कॉपी के साथ फॉर्म जमा करें।
- यहां आपको एक छोटी सी फीस चुकानी होगी.
- अब आपका पैन और आधार कार्ड लिंक हो जाएगा.
एसएमएस के माध्यम से यह लिंक कैसे करें
अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए, अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर एक एसएमएस भेजें।
मैसेज भेजने और भेजने के लिए UIDPAN <SPACE><12 अंकों का आधार नंबर><SPACE><10 अंकों का PAN> टाइप करें।
एक बार एसएमएस भेजे जाने के बाद, प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करें।
Aadhaar PAN link
आधार को अपने पैन कार्ड से लिंक करना एक अनिवार्य प्रक्रिया है। हालाँकि, 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के निवासियों को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे छूट वाली श्रेणी में आते हैं।