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Vehicle Challan New Rule: कार चालक हो जाएं सावधान, अगर 90 दिन में नहीं भरा चालान तो मिलेगी ऐसी सजा

Vehicle Challan New Rule: यदि आपने अपने वाहन या दोपहिया वाहन का चालान समय पर जमा नहीं किया है, तो चालान कटने की तारीख से 90 दिन यानी तीन महीने के बाद आपके वाहन को वाहन पोर्टल पर 'नॉट टू बी ट्रांजैक्शन' श्रेणी में डाल दिया जाएगा।

Vehicle Challan New Rule: अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो ये खबर आपके काम की है. चालान कटने और समय पर नहीं भरने पर नियम का पालन नहीं करने पर ट्रैफिक पुलिस या परिवहन विभाग बड़ी कार्रवाई करेगा.

यदि आपने अपनी कार या दोपहिया वाहन का चालान समय पर जमा नहीं किया है, तो चालान कटने की तारीख से 90 दिन यानी तीन महीने के बाद आपकी कार को वाहन पोर्टल पर ‘नॉट टू बी ट्रांजैक्शन’ श्रेणी में डाल दिया जाएगा।

नहीं करा सकेंगे ये चीजें
चालान का भुगतान न करने पर वाहन पोर्टल से जुड़ी परिवहन विभाग की सभी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। इन सेवाओं में वाहन फिटनेस जांच, प्रदूषण जांच, वाहन स्थानांतरण और पता परिवर्तन शामिल हैं। इन सेवाओं को पुनः आरंभ करने के लिए चालान का भुगतान करना होगा।

परेशानी बढ़ सकती है
विभाग के अधिकारियों ने बताया कि लंबित चालान में बढ़ोतरी को देखते हुए सख्ती की जा रही है। आपको बता दें, यह नियम पहले से मौजूद था। पहले यह मैनुअल था, जिसमें काफी समय लगता था। लेकिन अब ये ऑटोमैटिक होगा.

यह फैसला वाहन चालकों के लिए एक चेतावनी है कि उन्हें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए और समय पर चालान का भुगतान करना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

6 हजार से ज्यादा पर कार्रवाई
इस फैसले के बाद अब तक 6,000 से अधिक वाहनों को “नॉट टू बी ट्रांजैक्शन” श्रेणी में रखा गया है। इन वाहनों के चालकों को चालान का भुगतान करने के बाद ही इन सेवाओं को फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाएगी।

अधिकारियों ने कहा कि इनमें से कई वाहनों के पिछले साल जीआरएपी प्रतिबंधों के उल्लंघन में चालान काटे गए थे। ट्रैफिक पुलिस से चालान जमा न करने संबंधी डेटा भी लिया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस के पास ऐसे कई चालान हैं जो लंबे समय से जमा नहीं किए गए हैं.

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