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Vehicle Scrappage Policy: वाहन चालकों को सरकार ने दी राहत की खबर, सरकार ने बदले स्क्रैपेज नियम

सरकार ने कार मालिकों को दिया बड़ा अपडेट, जिससे 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार मालिकों के चेहरे पर आ गई खुशी, जानें पूरी डिटेल

Vehicle Scrappage Policy: सरकार ने कार मालिकों को दिया बड़ा अपडेट, जिससे 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार मालिकों के चेहरे पर आ गई खुशी, जानें पूरी डिटेल

स्क्रैपेज पॉलिसी आने के बाद से दिल्ली एनसीआर में हड़कंप मचा हुआ है. परिवहन विभाग लगातार लोगों की पार्क की गई कारों को जब्त कर उन्हें नष्ट कर रहा था। कुछ लोगों ने तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था.

लेकिन अब दिल्ली सरकार ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है. जिन लोगों के पास 10 साल पुराने डीजल या 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन हैं, उनके पार्क किए गए वाहन अब जब्त नहीं किए जाएंगे। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सोमवार को इस संबंध में निर्देश जारी किये.

परिवहन विभाग के अनुसार, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सोमवार को विभाग के सचिव सह आयुक्त को निर्देश दिया कि वे निर्धारित अवधि पूरी कर चुके वाहनों को जब्त करना और नष्ट करना बंद करें। इसके बाद से कार्रवाई रोक दी गई है।

क्या हैं नियम
नियमों के मुताबिक, रजिस्ट्रेशन के 10 साल पूरे कर चुके डीजल वाहनों और 15 साल का रजिस्ट्रेशन पूरा कर चुके पेट्रोल वाहनों को अब सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं है। अगर 10 साल पुराने वाहन सड़क पर चलते पाए गए तो उन्हें जब्त कर स्क्रैप कर दिया जाएगा और मालिक पर जुर्माना लगाया जाएगा।

मंत्री ने क्या कहा
इस संबंध में कैलाश गहलोत ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि परिवहन विभाग पुराने वाहनों को जब्त करने और नष्ट करने का अभियान जारी रखे हुए है. तो फिर उन गाड़ियों को सड़क पर क्यों न खड़ा किया जाए. उन्होंने इस संबंध में विभाग को सख्त निर्देश जारी कर कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है. दिल्ली में इस तरह की कार्रवाई अब नहीं की जाएगी.

आदेश का मतलब समझें
आदेश के हिसाब से अगर आपकी पुरानी कार या कोई अन्य वाहन पार्किंग में है तो उसे जब्त नहीं किया जा सकता।
जब तक ऐसे वाहन का उपयोग नहीं किया जाता, तब तक परिवहन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर सकता.
हालाँकि, वाहन का उपयोग करने पर जब्ती और स्क्रैपिंग और जुर्माना लगाया जाएगा।

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