GRAP Regulation for Cars: दिल्ली-एनसीआर में इस बार सर्दियों के दौरान स्मॉग पर काबू पाने के लिए लागू होगा GRAP, नहीं चला सकेंगे ये कारें!
प्रदूषण के विभिन्न स्तरों को देखते हुए इसमें विभिन्न गतिविधियों पर अंकुश लगाने का भी प्रावधान है।

GRAP Regulation for Cars: दिल्ली में सर्दियों के दौरान वाहन प्रदूषण और पराली जलाने से होने वाली परेशानी से बचने के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है. और इससे निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) लॉन्च किया गया है,
ताकि दिल्ली एनसीआर को गंभीर प्रदूषण की चपेट में आने से बचाया जा सके। GRAP को लागू करने के लिए प्रदूषण के अलग-अलग स्तर निर्धारित किए गए हैं जिसके अनुसार इसे लागू किया जाएगा।
प्रदूषण के विभिन्न स्तरों को देखते हुए इसमें विभिन्न गतिविधियों पर अंकुश लगाने का भी प्रावधान है। इसमें निर्माण, होटल उद्योग, वाहन यातायात और उद्योग से उत्सर्जन पर अंकुश लगाने से लेकर सब कुछ शामिल है। पिछले जुलाई में, GRAP को पहले से कहीं अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें कई बदलाव किए गए थे।
GRAP के अनुसार, दिल्ली NCR रेंज में 201-300 वायु गुणवत्ता सूचकांक को खराब या स्टेज 1 में रखा जाएगा। इसी तरह, 301-400 बहुत खराब श्रेणी और स्टेज 2, 401-450 गंभीर या स्टेज 3 और अंत में गंभीर+ या स्टेज के बीच होगा। जो AQI 450 से ऊपर जाने पर लागू किया जाएगा. विभिन्न चरणों के आधार पर, क्या प्रतिबंध लागू होंगे। इस पर एक नज़र डालें:
स्टेज 1– यह पीयूसी मानदंडों पर सख्त होगा और यदि कोई उत्सर्जन देखा गया तो कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दिल्ली के अंदर ओवर लोडेड ट्रकों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी जाएगी.
चरण 2- एक बार जब AQI सूचकांक इस स्तर पर पहुंच जाता है, तो यातायात पुलिस और संबंधित विभाग मिलकर सबसे प्रदूषित स्थानों का चयन करेंगे और उन स्थानों पर यातायात प्रवाह को सुचारू करने का प्रयास करेंगे।
स्टेज 3- इस स्तर पर पहुंचने के बाद पूरे एनसीआर में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल हल्के वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा.
स्टेज 4– चूंकि ये सबसे खतरनाक लेवल यानि Severe+ होगा. यह दिल्ली के बाहर पंजीकृत सभी प्रकार के ट्रकों और हल्के वाहनों पर प्रतिबंध लगाएगा। केवल आवश्यक सामान ले जाने वाले वाहनों, एलएनजी/सीएनजी, इलेक्ट्रिक वाहनों को छोड़कर। दिल्ली में पंजीकृत डीजल वाहनों को संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल आपातकालीन स्थिति को छोड़कर।