Gyanvapi Masjid Case:सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी में 26 जुलाई शाम 5 बजे तक सर्वे पर लगाई रोक, मस्जिद पक्ष जाएगा हाई कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर बुधवार (26 जुलाई) शाम 5 बजे तक रोक लगा दी है। मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट जाने का मौका दिया गया है.

Gyanvapi Masjid Case In Hindi: सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर बुधवार (26 जुलाई) शाम 5 बजे तक रोक लगा दी है। मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट जाने का मौका दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने के वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन समिति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।
Gyanvapi Masjid Case

हमें अपील करने का मौका नहीं मिला- अंजुमन कमेटी
अंजुमन समिति की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी ने पीठ को बताया, “सर्वेक्षण का आदेश शुक्रवार को दिया गया था।” हमें अपील करने का मौका नहीं मिला और सर्वे शुरू हो गया. उन्होंने कहा, “अगर आदेश में खुदाई की बात कही गई है तो हमें अपील करने का मौका मिलना चाहिए था ।”

जब सीजेआई ने पूछा कि क्या सर्वेक्षण के दौरान खुदाई की जाएगी, तो यूपी सरकार के वकील तुषार मेहता ने कहा कि सर्वेक्षण आधुनिक तकनीक से किया जाएगा। इससे कोई नुकसान नहीं होगा. हिंदू पक्ष के वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने भी कहा कि सर्वेक्षण में खुदाई शामिल नहीं है ।
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एक ईंट भी नहीं हिली- तुषार मेहता
अहमदी ने पीठ को बताया, “हमने सर्वेक्षण के लिए दो या तीन बार रुकने का अनुरोध किया था लेकिन वे नहीं रुके।” हमारा मानना है कि अभी वैज्ञानिक सर्वेक्षण का समय नहीं आया है। । अहमदी ने कहा, “पश्चिमी दीवार पर खुदाई हो रही है।”
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यूपी सरकार के वकील तुषार मेहता ने अदालत को बताया, “मैंने निर्देश ले लिया है।” वहां कोई ईंटें नहीं हटाई गई हैं. मेहता ने कहा, ”एक हफ्ते तक कोई नुकसान नहीं होगा.” तब तक वे हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अहमदी सर्वे रोकने पर अड़े रहे.




































