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Hit And Run Law: हिट एंड रन कानून पर ट्रांसपोर्टरों के समर्थन में आई पंजाब सरकार, वित्त मंत्री हरपाल सिंह ने दिया बड़ा बयान

Hit And Run Law को लेकर देशभर के कई राज्यों में विरोध देखने को मिल रहा है। इस बीच, पंजाब कैबिनेट उप-समिति ने नए हिट-एंड-रन कानून पर ट्रांसपोर्टरों का समर्थन किया है।

Hit And Run Law: वित्त मंत्री हरपाल सिंह की पंजाब कैबिनेट उप-समिति ने ट्रांसपोर्टरों को आश्वासन दिया कि सरकार भारतीय न्याय संहिता 2023 में प्रावधान के संबंध में उनकी चिंताओं को केंद्र के साथ उठाएगी, जो हिट-एंड-रन मामलों में मौत की सजा का प्रावधान करती है।

चंडीगढ़ में ट्रक और टैक्सी यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में, उप-समिति ने तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने से मौत होने और घटना के बाद पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को सूचित किए बिना भागने के लिए नए अधिनियम की धारा 106 (2) के प्रावधानों पर चर्चा की। के अंतर्गत सजा के प्रावधान के बारे में विस्तार से बताया गया।

परिवहन संघों के प्रतिनिधियों की मुख्य चिंता वाणिज्यिक वाहन के चालक के साथ मारपीट और दुर्घटना के बाद भीड़ द्वारा वाहन को नुकसान पहुंचाना था।

उप-समिति ने यूनियनों को आश्वासन दिया कि पंजाब सरकार, कानून के संबंध में केंद्र के साथ अपनी चिंताओं को साझा करते हुए, ऐसे मामलों में ड्राइवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था के लिए दबाव डालेगी।

मंत्री ने राज्य पुलिस को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि दुर्घटनाओं के बाद भीड़ द्वारा ड्राइवरों की पिटाई के मामलों में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

अवैध वाहनों के व्यवसायिक उपयोग पर कार्रवाई की मांग
व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल अवैध वाहनों के व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की यूनियनों की मांग के संबंध में, उप-समिति ने परिवहन विभाग और पुलिस को ऐसे वाहनों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

उसने परिवहन विभाग से वाहन की बैठने की क्षमता के अनुसार कराधान प्रणाली में बदलाव के संबंध में टैक्सी यूनियनों के प्रतिनिधियों की मांग का अध्ययन करने के बाद अपने सुझाव देने को भी कहा है। हिट एंड रन कानून के खिलाफ देशभर के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं.

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