Manish Sisodia: जेल में मनेगी मनीष सिसौदिया की दिवाली, आ गया फैसला…कोर्ट ने नहीं मानी ये बात
सुनवाई के दौरान मनीष सिसौदिया के वकील ने उनसे पांच दिन नहीं दे पाने पर दो दिन का समय देने को कहा. मनीष सिसौदिया के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट ने पहले भी उन्हें इस तरह से अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत दी थी.
Manish Sisodia: दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया जेल में दिवाली मनाएंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसौदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए पांच दिन का समय देने से इनकार कर दिया है।
दिल्ली की एक अदालत ने मनीष सिसोदिया को एक दिन के लिए पुलिस हिरासत में अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी है. कोर्ट के आदेश के मुताबिक, मनीष सिसौदिया कल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अपनी पत्नी से मिल सकते हैं.
दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसौदिया ने अपनी बीमार पत्नी से मिलने की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी.
सुनवाई के दौरान मनीष सिसौदिया के वकील ने उनसे पांच दिन नहीं दे पाने पर दो दिन का समय देने को कहा. मनीष सिसौदिया के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट ने पहले भी उन्हें इस तरह से अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत दी थी.
इस बीच, सीबीआई ने मनीष सिसौदिया की याचिका का विरोध किया और कहा कि उन्हें अंतरिम जमानत के लिए आना चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने पूछा कि क्या दोनों जांच एजेंसियों ने मेडिकल सर्टिफिकेट की जांच की है.
इसके बाद सीबीआई और ईडी ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने अभी तक दस्तावेजों की जांच नहीं की है. मनीष सिसौदिया के वकील ने कहा कि कई मेडिकल सर्टिफिकेट भी हाई कोर्ट में हैं.
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रोज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी. कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को कल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत दी है. मनीष सिसौदिया ने अपनी बीमार पत्नी से पांच दिन के लिए मिलने की इजाजत मांगी थी.
अदालत कथित दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई और ईडी मामलों की सुनवाई कर रही है। पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया सीबीआई के साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी आरोपी हैं। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में मनीष सिसौदिया और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए हैं।
कुछ दिन पहले मनीष सिसौदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा था जब शीर्ष अदालत ने सिसौदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. उनकी पिछली जमानत अर्जी हाई कोर्ट के साथ-साथ ट्रायल कोर्ट ने भी खारिज कर दी थी। हालाँकि, जून में, उच्च न्यायालय ने उन्हें हिरासत में अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी।
उपमुख्यमंत्री के तौर पर मनीष सिसौदिया के पास एक्साइज समेत कई विभागों का प्रभार था. सीबीआई ने 26 फरवरी को ‘घोटाले’ में उनकी कथित भूमिका के लिए सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।
तब से वह हिरासत में है. तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें 9 मार्च को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।