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New Criminal Law Bills:लोकसभा में पारित हुए तीन नए क्रिमनल लॉ बिल,तीन नए क्रिमिनल लॉ बिल पर बोले अमित शाह

औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए तीन विधेयक कल लोकसभा में ध्वनिमत से पारित किए गए।

New Criminal Law Bills:औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए तीन विधेयक कल लोकसभा में ध्वनिमत से पारित किए गए।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023,भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक 2023 पेश किया।

यदि अधिनियमित होते हैं,तो ये तीन विधेयक 1860 के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी),1973 के आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले लेंगे।

अमित शाह ने बिल पेश करते हुए इसकी खूबियां गिनाईं और बताया कि नया कानून पुराने कानून से कितना बेहतर है।अमित शाह ने कहा कि पहले के कानूनों के तहत ब्रिटिश राज की सुरक्षा प्राथमिकता थी,लेकिन अब मानव सुरक्षा और देश की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है।

विधेयक में पुलिस के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश हैं।घटना के तीन दिनों के भीतर प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए और 14 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच की जानी चाहिए।इसके बाद रिपोर्ट 24 दिनों के भीतर मजिस्ट्रेट तक पहुंच जानी चाहिए और आरोप पत्र दाखिल करने में 180 दिनों से अधिक की देरी नहीं होनी चाहिए।

यदि जांच लंबित है तो अदालत से विशेष अनुमति लेनी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे गंभीर अपराध,जिनमें 3 से सात साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है।ऐसे अपराधों के लिए समान सख्त समय-सीमा का पालन किया जाना चाहिए।पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के 14 दिन के भीतर प्रारंभिक जांच पूरी करनी होगी।

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