Public Provident Fund Schemes : पोस्ट ऑफिस की ये कमाल की स्कीम, आप पर कर सकती है धनवर्षा
इस सरकारी गारंटी वाली योजना में न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है । पीपीएफ योजना 15 वर्षों में परिपक्व होती है । इससे कर लाभ भी मिलता है ।

Public Provident Fund Schemes : जब भी सरकारी योजनाओं में निवेश की बात आती है तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड का नाम सामने आता है । यह डाकघर की लोकप्रिय योजनाओं में से एक है । इस सरकारी गारंटी वाली योजना में न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है । पीपीएफ योजना 15 वर्षों में परिपक्व होती है । इससे कर लाभ भी मिलता है ।
Public Provident Fund Schemes
यदि आप दीर्घकालिक निवेश के माध्यम से अपने बच्चे के भविष्य के लिए बड़ी धनराशि बचाना चाहते हैं, तो यह योजना बेहतर विकल्प हो सकती है । वर्तमान में इस योजना पर ब्याज दर 7.1 प्रतिशत है । अगर आप इस योजना में अपने बच्चे के नाम से हर महीने 1000 रुपए जमा करते रहें तो आप 8 लाख रुपए से ज्यादा जोड़ सकते हैं । Public Provident Fund Schemes
यह भी पढ़े : LIC Smart Pension Plan: LIC ने लॉन्च की धांसू स्कीम, बस एक बार पैसा जमा करने पर मिलेगी जिंदगी भर पेंशन
यदि आप इस योजना में प्रति माह 1,000 रुपये का निवेश करते हैं, तो आप प्रति वर्ष 12,000 रुपये का निवेश करेंगे । यह योजना 15 वर्षों के बाद परिपक्व हो जाएगी, लेकिन आपको लगातार 25 वर्षों तक निवेश जारी रखने के लिए इसे 5-5 वर्ष के ब्लॉक में दो बार बढ़ाना होगा ।
यह निवेश लगातार 25 वर्षों तक जारी रखा जाना है। यदि आप 25 वर्षों तक प्रति माह 1,000 रुपये का निवेश करते हैं, तो आप कुल 3,00,000 रुपये का निवेश करेंगे । लेकिन 7.1 प्रतिशत ब्याज दर पर आपको केवल 5,24,641 रुपये ब्याज मिलेगा और आपकी परिपक्वता राशि 8,24,641 रुपये होगी । Public Provident Fund Schemes
पीपीएफ खाते का विस्तार 5-5 वर्ष के ब्लॉक में किया जाता है । पीपीएफ विस्तार के मामले में निवेशकों के पास दो विकल्प हैं – पहला, योगदान के साथ खाता विस्तार और दूसरा, निवेश के बिना खाता विस्तार ।
आपको योगदान के साथ एक्सटेंशन भी प्राप्त करना होगा। इसके लिए आपको बैंक या डाकघर में आवेदन करना होगा, चाहे आपका खाता कहीं भी हो । ध्यान दें कि आपको यह आवेदन परिपक्वता तिथि से एक वर्ष पूरा होने से पहले प्रस्तुत करना होगा तथा विस्तार के लिए फॉर्म भरना होगा । Public Provident Fund Schemes
फॉर्म उसी डाकघर/बैंक शाखा में जमा किया जाएगा जहां पीपीएफ खाता खोला गया है । यदि आप समय पर यह फॉर्म जमा नहीं कर पाएंगे तो आप खाते में योगदान नहीं कर पाएंगे ।
पीपीएफ एक ईईई श्रेणी की योजना है, इसलिए आपको इस योजना में 3 प्रकार की कर छूट मिलेगी। EEE का मतलब है छूट छूट छूट । इस श्रेणी की योजनाओं में वार्षिक जमा पर कर-मुक्त होता है, इसके अलावा हर साल मिलने वाला ब्याज और परिपक्वता पर मिलने वाली पूरी राशि भी कर-मुक्त होती है यानी निवेश, ब्याज/रिटर्न और परिपक्वता तीनों पर कर बचत होती है । Public Provident Fund Schemes