Rahul Gandhi Membership Rejected: राहुल गांधी की सदस्यता बहाली के खिलाफ दायर याचिका खारिज, वकील पर भड़क गए जज, लगाया 1 लाख रुपये का जुर्माना
Rahul Gandhi: कोर्ट ने याचिका को निराधार बताया और कहा कि ऐसी याचिका दायर करना कोर्ट के कीमती समय की बर्बादी है. याचिकाकर्ता ने लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की थी.
Rahul Gandhi Membership Rejected: सुप्रीम कोर्ट (SC) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता अशोक पांडे पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
कोर्ट ने याचिका को निराधार बताया और कहा कि ऐसी याचिका दायर करना कोर्ट के बहुमूल्य समय की बर्बादी है. याचिकाकर्ता ने लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की थी. उन्होंने कहा कि जब तक आपराधिक मामलों में दोषियों को बरी नहीं कर दिया जाता, तब तक उनकी सदस्यता बहाल नहीं की जा सकती।
मानहानि मामले में राहुल गांधी अभी तक बरी नहीं हुए हैं, केवल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी है, जिससे उनकी संसदीय सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो गया है.
‘मोदी सरनेम’ को लेकर विवादित टिप्पणी मामले में सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया था, जिसके कारण उनकी सदस्यता चली गई थी।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अगस्त में निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसके चलते राहुल की सदस्यता बहाल हो गई थी.
सूत्रों के मुताबिक, कोर्ट ने न सिर्फ सदस्यता बहाली के खिलाफ याचिका खारिज कर दी, बल्कि याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया. कोर्ट ने याचिका को निराधार करार दिया और याचिकाकर्ता अशोक पांडे पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
इससे पहले लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता बहाली को चुनौती देने पर अशोक पांडे पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था.
पूरे मामले में अशोक पांडे ने अपने बयान में कहा कि जब तक कोई ऊपरी अदालत में निर्दोष साबित न हो जाए, उसे सदन में वापस नहीं लिया जाना चाहिए.
जानिए क्या था पूरा मामला
गौरतलब है कि राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान अपने बयान में कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? राहुल गांधी के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है.
तब गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था मामला काफी लंबे समय तक चला और 23 मार्च 2023 को सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया और दो साल जेल की सजा भी सुनाई.