Ration Depot:खाद्य विभाग ने राशन वितरण होल्डर को दिया बड़ा झटका!अब राशन वितरण होल्डर ऐसे राशन नहीं कर सकेगा राशन वितरण

Ration Depot :काफी समय से राशन डिपो संचालकों की मनमानी की खबरें आ रही थी। अब इस मामले पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग सख्त होता नजर आ रहा है। इसी दिशा में विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए थे।
अब राशन वितरण होल्डर ऐसे राशन नहीं कर सकेगा राशन वितरण
इन आदेशों में कहा गया है कि कोई भी डिपो संचालक अपने घर के अंदर डिपो नहीं चलाएगा, भले ही उसका घर आसपास हो, वह दुकान में डिपो चलाएगा। पीओएस संचालित करने की शक्ति परिवार के सदस्यों को नामिती बनाकर ही दी जा सकती है।
इसी नियम को लेकर डीएफएससी अशोक शर्मा की ओर से पत्र जारी किया गया था। विभागीय आदेशों में कहा गया है कि जिस स्थान पर डिपो आवंटित किया गया है, वहां उपभोक्ताओं को राशन का वितरण किया जाएगा। पत्र में यह भी बताया गया है कि कुछ ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि डिपो संचालक निर्धारित स्थान के बजाय दूसरे जगह राशन वितरण कर रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं को असुविधा हो रही है.
विभाग के निरीक्षण के दौरान यदि कोई डिपो संचालक ऐसी कोई अनियमितता करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।विभाग द्वारा डिपो संचालकों को दी जाने वाली मार्जिन राशि का भुगतान बैंक खातों में किया जायेगा. इसके लिए डिपो संचालकों को अपना खाता नंबर, आधार कार्ड की कॉपी आवेदन पत्र के साथ विभाग को जमा करना होगा।