Arms License: हरियाणा में अब हथियार का लाइसेंस बनवाना हुआ आसान, लाइसेंस बनवाने के लिए नहीं काटने पड़ेगे दफ्तर के चक्कर, अब ऑनलाइन बनवाएं लाइसेंस
जो लोग हथियार लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं या पुराने को नवीनीकृत करना चाहते हैं उन्हें केवल ऑनलाइन आवेदन करने का निर्देश दिया गया है

Arms License: जो लोग हथियार लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं या पुराने को नवीनीकृत करना चाहते हैं उन्हें केवल ऑनलाइन आवेदन करने का निर्देश दिया गया है, जबकि बंदूक लाइसेंस के लिए आवेदन अब केवल पोर्टल पर ही किया जा सकता है।
यह जानकारी डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने दी. डीसी ने बंदूक लाइसेंस के लिए आवेदन करने की विस्तृत जानकारी दी
https://ndalalis.gov.in या https://www.nsws.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन करें।
सरकार ने आवेदकों को आवेदन करने से पहले बंदूक लाइसेंस प्राप्त करने या नवीनीकरण के लिए जारी दिशानिर्देशों और नियमों का अध्ययन करने की भी सलाह दी है। आवेदक को व्यक्तिगत श्रेणी और उस जिले का भी चयन करना होगा जहां से वह लाइसेंस जारी कराना चाहता है।
उन्होंने बताया कि आवेदक पोर्टल पर दी जा रही किसी भी सेवा को चुन सकता है, जिसमें व्यक्तिगत हथियार लाइसेंस जारी करना या नवीनीकरण करना, फील्ड वैधता का विस्तार और अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जारी हथियार लाइसेंस का पंजीकरण शामिल है।
यह पोर्टल आवेदक को आवश्यक दस्तावेजों सहित सभी विवरण अपलोड करने के लिए मार्गदर्शन भी करेगा। आवेदक पोर्टल पर अपने आवेदन की स्थिति को भी ट्रैक कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि आवेदक पोर्टल पर दी जा रही किसी भी सेवा को चुन सकता है, जिसमें व्यक्तिगत हथियार लाइसेंस जारी करना या नवीनीकरण करना, फील्ड वैधता का विस्तार और अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जारी हथियार लाइसेंस का पंजीकरण शामिल है।
यह पोर्टल आवेदक को आवश्यक दस्तावेजों सहित सभी विवरण अपलोड करने के लिए मार्गदर्शन भी करेगा। आवेदक पोर्टल पर अपने आवेदन की स्थिति को भी ट्रैक कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि आवेदकों को आवेदन में अधूरी या गलत जानकारी देने से बचना चाहिए।
डीसी ने स्पष्ट किया कि यदि नागरिकों को लाइसेंस के लिए आवेदन जमा करने में कोई कठिनाई आती है, तो वे गृह मंत्रालय की सहायता टीम, ई-मेल support-arms@mha.gov.in या टेलीफोन नंबर 23070193 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि किसी भी रूप में भौतिक आवेदन पर गृह मंत्रालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।