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Reserve Bank of India: HDFC-SBI-ICICI से जुड़ा बदला गया ये न‍ियम, ग्राहकों के फायदे के लिए 1 सितंबर से होगा लागू

DICGC Rule For Banks: यह डीआईसीजीसी की ओर से जमा बीमा योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से किया गया है। DICGC बैंकों में 5 लाख रुपये तक की जमा राशि का बीमा करता है।

Reserve Bank of India: डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) ने करोड़ों खाताधारकों को ध्यान में रखते हुए सभी बैंकों को निर्देश जारी किए हैं।

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डीआईसीजीसी ने बैंकों से 31 अगस्त तक अपनी वेबसाइटों और इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल पर लोगो और क्यूआर कोड को प्रमुखता से प्रदर्शित करने को कहा है। सबसे ज्यादा फायदा एचडीएफसी, एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहकों को होगा। दरअसल, इन तीनों बैंकों का ग्राहक आधार देश में सबसे बड़ा है।

Reserve Bank of India

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जागरूकता बढ़ाने के लिए किए गए बदलाव
एचडीएफसी देश का सबसे बड़ा बैंक है। एसबीआई देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। ऐसा DICGC की ओर से जमा बीमा योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से किया गया है।

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DICGC बैंकों में 5 लाख रुपये तक की जमा राशि का बीमा करता है। डीआईसीजीसी की बीमा योजना वाणिज्यिक बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों (LB), भुगतान बैंकों (PB), माइक्रो फाइनेंस बैंकों (SFB), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) और सहकारी बैंकों की जमा को कवर करती है।

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यह फैसला सेंट्रल बैंक की सलाह पर लिया गया
आरबीआई की सहायक कंपनी ने एक परिपत्र में कहा कि जमा बीमा जमाकर्ताओं, विशेष रूप से छोटे जमाकर्ताओं की सुरक्षा, बैंकिंग प्रणाली में विश्वास पैदा करने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

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सर्कुलर में कहा गया है, ”केंद्रीयकृत और निरंतर जमा बीमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्रीय बैंक की सलाह पर यह निर्णय लिया गया है।” इस निर्णय में, DICGC के साथ पंजीकृत सभी बैंक अपनी वेबसाइटों और इंटरनेट बैंकिंग पोर्टलों पर DICGC लोगो और DICGC वेबसाइट से जुड़े QR कोड को प्रमुखता से प्रदर्शित करेंगे, ”उन्होंने कहा।

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सर्कुलर में कहा गया है कि लोगो और क्यूआर कोड को दर्शाने से ग्राहकों को डीआईसीजीसी की जमा बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले बैंकों की पहचान करने में मदद मिलेगी। इससे आपको जमा बीमा के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। सभी संबंधित बैंकों को 1 सितंबर, 2023 से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। 31 मार्च तक DICGC के साथ पंजीकृत बीमाकृत बैंकों की संख्या 2,027 थी। इसमें 140 वाणिज्यिक बैंक शामिल थे।

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