RBI on 2000 Note: RBI ने दो हजार के नोट को लेकर दी खुशखबरी, बढा दी नोट बदलवाने की समय सीमा
RBI News: रिजर्व बैंक ने अपने सर्कुलर में कहा कि इस काम के लिए निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो गई है, अब ये नोट एक अन्य समीक्षा के आधार पर 7 अक्टूबर 2023 तक बैंकों में जमा किए जा सकते हैं.
RBI on 2000 Note: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के उन लोगों को बड़ी राहत दी है जो किसी कारणवश चलन से बाहर हो चुके अपने 2000 रुपये के नोट नहीं बदल पाए हैं.
RBI ने अब समय सीमा 7 अक्टूबर, 2023 तक बढ़ा दी है। पहले इस कार्य की अंतिम तिथि 30 सितंबर थी। ये शर्तें आज ख़त्म हो रही थीं. हालांकि, आरबीआई ने पहले ही लोगों को सात दिन का समय और दे दिया है।
आरबीआई के आज के फैसले के मुताबिक, 2,000 रुपये के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे. दूसरे शब्दों में कहें तो अगर आपके पास भी 2000 रुपये के नोट हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. इन्हें अब भी किसी भी बैंक या आरबीआई क्षेत्रीय कार्यालय में आसानी से बदला जा सकेगा।
अब क्या होगा ?
इस अपडेट के बाद, बैंक 8 अक्टूबर से एक्सचेंज के लिए ₹2,000 के नोट स्वीकार करना बंद कर देंगे। दरअसल, केंद्रीय बैंक ने अपने सर्कुलर में साफ कहा है कि नई तय की गई 7 अक्टूबर की डेडलाइन तक भी अगर 2,000 रुपये के नोट नहीं बदले गए, यानी उसके बाद भी अगर किसी के पास 2,000 रुपये के नोट बचे हैं, तो आप उसे जमा नहीं कर सकते.
बैंक में या इसे एक्सचेंज करें। इन नोटों को आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में बदला जा सकता है। एक बार में 20000 से ज्यादा नोट नहीं बदले जा सकेंगे. ये नोट भारतीय डाक द्वारा आरबीआई के ‘इश्यू ऑफिस’ को डाक से भी भेजे जा सकते हैं।
इतने नोट आए, इतने रह गए
आरबीआई ने कहा कि उसे 19 मई तक प्रचलन में मौजूद कुल ₹3.56 लाख करोड़ में से ₹3.42 लाख करोड़ मूल्य के ₹2,000 के नोट वापस मिल गए हैं। इससे 29 सितंबर तक केवल ₹ 0.14 लाख करोड़ मूल्य के ₹ 2000 के नोट प्रचलन में बचे हैं जो अभी तक बैंकों में वापस नहीं आए हैं।