Anti Paper Leak Bill Haryana: पेपर लीक करने पर होगी 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ रुपये जुर्माना,लोकसभा में बिल पेश
केंद्र सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने और अनियमितताओं से सख्ती से निपटने के लिए सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 पारित कर दिया है।

Anti Paper Leak Bill Haryana: केंद्र सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने और अनियमितताओं से सख्ती से निपटने के लिए सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 पारित कर दिया है।
इसमें परीक्षा में अनियमितताओं के लिए अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।इस नए कानून के लागू होने से हरियाणा सरकार के 2021 के पुराने कानून पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा।Anti Paper Leak Bill Haryana
अधिकतम 10 साल की जेल की सज़ा को छोड़कर जुर्माने की राशि अलग-अलग होगी।क्योंकि राज्य के पुराने कानून में पहले से ही अधिकतम सजा सात से 10 साल थी।नए कानून में अधिकतम 10 साल की सजा का भी प्रावधान है।
हरियाणा की मनोहर सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और धोखाधड़ी को रोकने के लिए 2021 में हरियाणा सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम -2021 को विधानसभा में पेश किया था।
नकल करने पर अभ्यर्थियों को 2 साल की कैद और 5,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान था।साथ ही पेपर तैयार करने वाले,प्रिंटर,एजेंसी, ड्यूटी ऑफिसर को भी दायरे में लाया गया।
2021 कानून बनाने का कारण पेपर लीक के कारण दो भर्तियों की परीक्षा रद्द करना था।इससे सरकारी खर्च बढ़ा और युवाओं के बीच भर्ती की विश्वसनीयता में भी मदद मिली।Anti Paper Leak Bill Haryana
इसके मुताबिक पेपर लीक करने वाले को 7 से 10 साल की सजा हो सकती है।जुर्माना 10 लाख रुपये था और नुकसान की भरपाई के लिए दोषी की संपत्ति की नीलामी की गई थी।नए कानून के मुताबिक अधिकतम जुर्माना 1 करोड़ रुपये है।Anti Paper Leak Bill Haryana