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HARYANA: हरियाणा के हिसार में सिंचाई विभाग के घूसखोर क्लर्क को 4 साल की सजा, पानी के खाल विवाद में महिला से ली थी 15 हजार रुपए की रिश्वत

हरियाणा के हिसार की एक अदालत ने सिंचाई विभाग के एक क्लर्क को चार साल जेल की सजा सुनाई है. 15,000 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और मामला दर्ज किया गया

HARYANA: हरियाणा के हिसार की एक अदालत ने सिंचाई विभाग के एक क्लर्क को चार साल जेल की सजा सुनाई है. 15,000 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और मामला दर्ज किया गया.

अदालत ने जेल की सजा के साथ 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत में हो रही थी.

पाटन गांव निवासी राकेश कुमार सिंचाई विभाग में क्लर्क के पद पर कार्यरत थे. 27 फरवरी 2018 को उन्हें विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते हुए पकड़ा था.

पबरा गांव निवासी सुनीता देवी ने बताया कि पड़ोसी ने उसके खेत की खाल को मिट्टी से भर दिया है. इस संबंध में उन्होंने सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता से गुहार लगाई। तब से वह ऑफिस के चक्कर लगा रही है।

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सिंचाई विभाग के आदमपुर डिवीजन में कार्यरत पाटन के क्लर्क राकेश कुमार ने उनके पक्ष में फैसला कराने के नाम पर 15 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी.

राकेश द्वारा रिश्वत मांगे जाने पर सुनीता देवी ने इसकी शिकायत विजिलेंस टीम से की. विजिलेंस टीम ने राकेश को 15 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था यह मामला तभी से अदालत में लंबित था।

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