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Chandigarh News: हरियाणा-पंजाब हाईकोर्ट ने 11 स्थायी जजों की नियुक्ति की सिफारिश की, जानिए किस-किस का नाम है शामिल?

SC कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 11 स्थायी जजों की नियुक्ति की सिफारिश की है. इससे पहले अप्रैल में छह अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्थायी नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई थी।

Chandigarh News: मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 11 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है।

पंजाब और हरियाणा कॉलेजियम ने 20 मई को सर्वसम्मति से जस्टिस निधि गुप्ता, संजय वशिष्ठ, त्रिभुवन दहिया, नमित कुमार, हरकेश मनुजा, अमन चौधरी, नरेश सिंह, हर्ष बांगड़, जगमोहन बंसल, दीपक मनचंदा और आलोक जैन के नामों की सिफारिश की।

2 जजों की एक कमेटी ने अतिरिक्त जजों के फैसलों का मूल्यांकन किया
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा कि उसने प्रक्रिया ज्ञापन के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श किया है जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मामलों से परिचित हैं।

इसमें कहा गया, ”26 अक्टूबर, 2017 के सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के प्रस्ताव के संदर्भ में, मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की समिति ने अतिरिक्त न्यायाधीशों के फैसलों का मूल्यांकन किया है।

इसमें कहा गया है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने राज्य के स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए इन अतिरिक्त न्यायाधीशों की क्षमता और उपयुक्तता का आकलन करने के लिए सलाहकार-न्यायाधीशों की राय और निर्णय मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट सहित रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री की जांच की है।

दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों ने जताई सहमति
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने माना कि ये ग्यारह अतिरिक्त न्यायाधीश मौजूदा रिक्तियों के विरुद्ध स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उपयुक्त और उपयुक्त हैं।

शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए बयान में कहा गया है, ”पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री और राज्यपाल इस सिफारिश पर सहमत हो गए हैं।”

6 अतिरिक्त जजों को स्थायी करने की सिफारिश की गई
इससे पहले अप्रैल में, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र को पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी करने की सिफारिश की थी। स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए 6 अतिरिक्त न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की गई।

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