Contratual Epmployees : हरियाणा में संविदा कर्मचारी के लिए Good News, सैनी सरकार ने दी पक्की नौकरी की गारंटी
इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, किसी भी संविदा कर्मचारी को 'संरक्षित कर्मचारी' का दर्जा प्राप्त करने के लिए 15 अगस्त 2024 तक कम से कम पांच साल की सेवा पूरी करनी होगी, जिसमें से प्रत्येक में उसे न्यूनतम 240 कार्यदिवस का वेतन प्राप्त हुआ हो ।

Contratual Epmployees : हरियाणा सरकार ने हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) नियम अधिसूचित कर दिए हैं । ये नियम हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 (2024 का 17) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचित किए गए हैं । साथ ही, हरियाणा के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और प्राधिकरणों में कार्यरत हजारों कर्मचारियों की सेवाएँ सुरक्षित हो गई हैं ।
Contratual Epmployees : हरियाणा में संविदा कर्मचारी के लिए Good News, सैनी सरकार ने दी पक्की नौकरी की गारंटी
इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, किसी भी संविदा कर्मचारी को ‘संरक्षित कर्मचारी’ का दर्जा प्राप्त करने के लिए 15 अगस्त 2024 तक कम से कम पांच साल की सेवा पूरी करनी होगी, जिसमें से प्रत्येक में उसे न्यूनतम 240 कार्यदिवस का वेतन प्राप्त हुआ हो । यदि कोई कर्मचारी एक ही वर्ष में उच्च और निम्न दोनों पदों पर कार्यरत रहा है, तो भी सेवा की गणना की जाएगी, बशर्ते उसे 240 दिनों का वेतन प्राप्त हुआ हो । Contratual Epmployees
विशेष रूप से, वे कर्मचारी जो पहले नियमित पदों पर नियुक्त थे, लेकिन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा मेरिट सूची रद्द या संशोधित किए जाने के कारण उनकी सेवाएँ समाप्त हो गईं, नियमित और संविदा सेवा के बीच की विराम अवधि को छोड़कर, उनकी नियमित आधार पर की गई पिछली सेवा को भी 5 वर्ष की पात्रता में शामिल किया जाएगा । साथ ही, राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभिन्न विभागों या निकायों में दी गई सेवा को भी एकीकृत रूप से जोड़ा जाएगा । Contratual Epmployees
यदि किसी व्यक्ति का विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ है जिसका पति/पत्नी जीवित है या जिसने जीवित पति/पत्नी के होते हुए भी किसी व्यक्ति से विवाह किया है, तो वह अधिनियम के अंतर्गत सेवा संरक्षण का लाभ पाने का पात्र नहीं होगा । हालाँकि, यदि सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत ऐसा विवाह अनुमत है और ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रभाव से छूट दे सकती है । Contratual Epmployees
यदि संबंधित पद की पहचान आसानी से हो जाती है, तो सरकारी संगठन द्वारा 16 अगस्त 2024 से सुरक्षित कर्मचारी के लिए ‘अतिरिक्त’ (सुपरन्यूमेरी) पद का सृजन किया जाएगा । यदि संबंधित पद की पहचान नहीं की जा सकती है या पात्र संविदा कर्मचारी का पद पदनाम मौजूदा स्वीकृत नियमित पद से भिन्न है, तो ‘अतिरिक्त पद’ के सृजन का प्रस्ताव 16 अगस्त 2024 से सरकार को भेजा जाएगा । प्रस्ताव को सरकार द्वारा 90 दिनों के भीतर वित्त विभाग के परामर्श से अनुमोदित किया जाएगा और उसके बाद सेवा सुरक्षा का आदेश जारी किया जाएगा । Contratual Epmployees
यदि किसी विभाग में अधिक संख्या में सुरक्षित कर्मचारी हैं, तो उनकी सूची सरकार को भेजी जाएगी और आवश्यकतानुसार उन्हें अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा । नियुक्ति प्राधिकारी को जनहित में किसी भी सुरक्षित कर्मचारी को हरियाणा के भीतर या बाहर स्थानांतरित करने का अधिकार होगा ।
पारिश्रमिक निर्धारण के लिए, प्राप्त आँकड़ा वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यात्मक वेतन स्तर के न्यूनतम स्तर में, यथास्थिति, 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, या 15 प्रतिशत की दर से वृद्धि जोड़कर लगभग 100 तक पूर्णांकित किया जाएगा । इस प्रयोजन के लिए, 50 से कम के अंशों को अनदेखा किया जाएगा, जबकि 50 और उससे अधिक के अंशों को अगले अंश तक पूर्णांकित किया जाएगा ।
संरक्षित कर्मचारियों को कार्यात्मक वेतन स्तर पर वर्ष में एक बार वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी । वेतन वृद्धि की तिथि प्रत्येक वर्ष की पहली जनवरी या पहली जुलाई होगी, बशर्ते कर्मचारी ने उस तिथि से पहले कम से कम छह महीने से अधिक की अर्हक सेवा पूरी कर ली हो । पहली वेतन वृद्धि 1 जुलाई, 2025 को पात्रता पूरी होने पर देय होगी। इन कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2025 से नियमित कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा । Contratual Epmployees
इन कर्मचारियों को पहले की तरह आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश मिलते रहेंगे । महिला संरक्षित कर्मचारियों को हर महीने दो आकस्मिक अवकाश और वर्ष में अधिकतम 22 दिन मिलेंगे, जबकि पहले उन्हें केवल 10 आकस्मिक अवकाश मिलते थे ।
इसके अलावा, संबंधित विभाग द्वारा प्रत्येक संरक्षित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका भी तैयार की जाएगी। जब तक अलग से नियम नहीं बनाए जाते, संरक्षित कर्मचारी हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारियों का आचरण) नियम, 2016 और हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 द्वारा शासित होंगे । हालांकि, सरकार को उपयुक्त कारण बताते हुए किसी विशेष श्रेणी या वर्ग के लिए नियमों में छूट देने का भी अधिकार होगा । Contratual Epmployees