Dr. B.R. Ambedkar Awas Navinikarn Yojana : हरियाणा में बीपीएल परिवारों की बल्ले-बल्ले, घर की मरम्मत करने के लिए सैनी सरकार देगी पैसा
पहले यह योजना केवल अनुसूचित जाति बीपीएल परिवारों तक ही सीमित थी, लेकिन अब सरकार ने इसे सभी बीपीएल परिवारों तक विस्तारित करने का फैसला लिया है । योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ा दिया गया है और सहायता राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दी गई है ।

Dr. B.R. Ambedkar Awas Navinikarn Yojana : हरियाणा सरकार ने लोगों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं । इनमें से एक हैं डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना । इसके तहत सभी बीपीएल परिवारों को 80,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता देने का फैसला लिया है ।
Dr. B.R. Ambedkar Awas Navinikarn Yojana
पहले यह योजना केवल अनुसूचित जाति बीपीएल परिवारों तक ही सीमित थी, लेकिन अब सरकार ने इसे सभी बीपीएल परिवारों तक विस्तारित करने का फैसला लिया है । योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ा दिया गया है और सहायता राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दी गई है ।
पात्रता Dr. B.R. Ambedkar Awas Navinikarn Yojana
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के तहत आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास 10 वर्ष या उससे अधिक पुराना मकान होना चाहिए, जिसकी मरम्मत की आवश्यकता हो ।
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योजना के लिए पात्र होने के लिए आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए तथा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या बीपीएल परिवार का सदस्य होना चाहिए । जिसके लिए संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।
आवश्यक दस्तावेज Dr. B.R. Ambedkar Awas Navinikarn Yojana
आवेदकों को अपने दस्तावेज जैसे परिवार पहचान पत्र, बीपीएल राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर की तस्वीर, बिजली बिल, पानी बिल, घर की रजिस्ट्री और मरम्मत की अनुमानित लागत का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा ।