Dr. BR Ambedkar Housing Renovation Scheme : हरियाणा मे गरीब परिवारों की बल्ले बल्ले, घर की मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये देगी मनोहर सरकार
हरियाणा की मनोहर सरकार ने अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से बीपीएल परिवारों को डाॅ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए 80000 रुपये की वित्तीय सहायता देगी।
Dr. BR Ambedkar Housing Renovation Scheme : हरियाणा की मनोहर सरकार ने अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से बीपीएल परिवारों को डाॅ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए 80000 रुपये की वित्तीय सहायता देगी।
यह राशि पहले 50,000 रुपये थी और आवेदक के पास 10 साल पुराना घर होना चाहिए। डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि अब तक केवल एससी बीपीएल परिवारों को लाभ दिया जा रहा था, लेकिन पिछले साल हरियाणा सरकार ने योजना में बदलाव करते हुए सभी बीपीएल परिवारों को शामिल करने का फैसला किया था।Dr. BR Ambedkar Housing Renovation Scheme
योजना के नियम एवं शर्तों के बारे में जानकारी दी और बताया कि इस योजना का लाभ आप तभी उठा सकते हैं, जब आपको अपना घर बनाए हुए 10 वर्ष या उससे अधिक समय हो गया हो या आपके समय में बने घर का रख-रखाव किया गया हो और घर मरम्मत योग्य है।
मनोहर सरकार की योजना 10,000 गरीब परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध कराने की है।हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने शहरी निवासियों के लिए 67,649 घर बनाने का लक्ष्य रखा है।सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को उनके पुराने घरों की मरम्मत में मदद करने का भी फैसला किया है।Dr. BR Ambedkar Housing Renovation Scheme
शीशपाल महला ने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए तथा आवेदक का नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना अनिवार्य है।Dr. BR Ambedkar Housing Renovation Scheme
जरूरी दस्तावेज
प्रमाण के तौर पर आवेदक की पारिवारिक आईडी, बिजली बिल-मकान की रजिस्ट्री-पानी बिल में से कोई दो, राशन पत्रिका, एससी, बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड नंबर,बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, दस्तावेज जैसे घर की मरम्मत पर अनुमानित व्यय के प्रमाण के रूप में जरूरी है।