ESI Dispensary Haryana :हरियाणा के इन जिलों मे ईएसआई डिस्पेंसरी होगी स्थापित,मनोहर लाल खट्टर ने दी मंजूरी
करनाल जिले के तरावड़ी और घरौंडा,अंबाला के मुलाना,गुरुग्राम के फरुखनगर,झज्जर जिले के दादरी तोय और झाड़ली,रेवाडी जिले के कोसली,यमुनानगर जिले के छछरौली,चरखी दादरी और बरसत रोड पानीपत में ईएसआई डिस्पेंसरियां स्थापित की जाएंगी।

ESI Dispensary Haryana: हरियाणा में शहरी क्षेत्रों में योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करने के लिए सीएम मनोहर लाल खट्टर लगातार चुनावी साल में अधिकारियों के साथ बैठक करने की योजना तैयार कर रहे हैं।
इस संबंध में उन्होंने कल हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को ई-लैंड पोर्टल, लैंड पूलिंग पॉलिसी या एग्रीगेटर के माध्यम से जल्द से जल्द 5,000 एकड़ जमीन खरीदने का निर्देश दिया।
ताकि संस्थागत तरीके से क्षेत्रों का विकास किया जा सके।सरकार के इस कदम से अवैध कॉलोनियों के पनपने पर लगाम लगेगी।सीएम ने कल चंडीगढ़ में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 126वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए 5,000 एकड़ जमीन खरीदने का निर्देश दिया।
ताकि इस क्षेत्र को संस्थागत तरीके से विकसित किया जा सके।उन्होंने प्राधिकरण से अपनी सभी संपत्तियों की सूची मांगी,चाहे वह आवासीय हो या वाणिज्यिक या संस्थागत।ESI Dispensary Haryana
बैठक में सीएम ने निर्देश दिया कि क्षेत्र के संपत्ति अधिकारियों को जमीन से संबंधित नागरिकों द्वारा किए गए किसी भी आवेदन की जानकारी मुख्यालय को दी जाए।
बैठक में कर्मचारी राज्य बीमा के तहत बीमित व्यक्तियों और उनके आश्रितों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न जिलों में ईएसआईसी औषधालयों के निर्माण के लिए भूमि आवंटन को भी मंजूरी दी गई।ESI Dispensary Haryana
इसके तहत करनाल जिले के तरावड़ी और घरौंडा,अंबाला के मुलाना,गुरुग्राम के फरुखनगर,झज्जर जिले के दादरी तोय और झाड़ली,रेवाडी जिले के कोसली,यमुनानगर जिले के छछरौली,चरखी दादरी और बरसत रोड पानीपत में ईएसआई डिस्पेंसरियां स्थापित की जाएंगी।हिसार में 100 बेड का ईएसआईसी अस्पताल भी बनाया जाएगा।इसके लिए जमीन आवंटित हो चुकी है।
सीएम ने सरकारी विभागों को कम कीमत पर जमीन आवंटित करने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई नीति को मंजूरी दे दी है।ESI Dispensary Haryana
इस नीति के तहत अब एचएसवीपी द्वारा जनहित में विकास कार्यों के लिए विभिन्न सरकारी विभागों को 50 प्रतिशत की दर पर भूमि आवंटित की जाएगी।यह नियम सिर्फ विभागों पर ही लागू होगा।
बोर्ड एवं निगमों को निर्धारित दरों पर ही भूमि आवंटित की जायेगी।बैठक में अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के इंजीनियरिंग विंग में कार्यरत कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाती है।