Happy Card Yojana : हरियाणा में अंत्योदय परिवारों की मौजा ही मौजा, हरियाणा रोडवेज बसों में 1000 किमी तक फ्री कर सकेंगे यात्रा
सरकार द्वारा जारी सूचना के अनुसार, हैप्पी कार्ड योजना का उद्देश्य अंत्योदय परिवारों को सार्वजनिक परिवहन में राहत प्रदान करना तथा उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करना है ।

Happy Card Yojana : हरियाणा सरकार ने राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक नई और जन कल्याणकारी योजना शुरू की है । इस योजना का नाम “हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना” है । जिसे हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत क्रियान्वित किया गया है ।
Happy Card Yojana
इस योजना के अंतर्गत ₹1.80 लाख रूपये वार्षिक आय वाले परिवारों को लाभ मिलेगा । उन्हें रोडवेज बसों में प्रति वर्ष 1000 किमी तक मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी । यह सुविधा स्मार्ट मोबिलिटी कार्ड के रूप में प्रदान की जाएगी । जिसे ‘हैप्पी कार्ड’ कहा जाता है ।
सरकार द्वारा जारी सूचना के अनुसार, हैप्पी कार्ड योजना का उद्देश्य अंत्योदय परिवारों को सार्वजनिक परिवहन में राहत प्रदान करना तथा उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करना है । इस योजना के तहत कार्ड धारक को प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी । Happy Card Yojana
इस योजना से 22.89 लाख अंत्योदय परिवारों के लगभग 84 लाख लोग लाभान्वित होंगे । इस योजना की घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की थी और इसका बजट 600 करोड़ रुपये है ।
योजना की खास बात यह है कि एक ही परिवार के प्रत्येक सदस्य को अलग-अलग हैप्पी कार्ड जारी किया जाएगा । इसका मतलब है कि परिवार के जितने भी पात्र सदस्य हैं, उन्हें शामिल किया जाएगा । Happy Card Yojana
इस योजना से सभी को लाभ मिलेगा । इस कार्ड के माध्यम से लाभार्थियों को ई-टिकटिंग प्रणाली से जोड़ा जाएगा । इससे बस यात्रा के दौरान टिकट प्रक्रिया आसान और अधिक पारदर्शी हो जाएगी ।
हैप्पी कार्ड प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को 50 रुपये का शुल्क देना होगा । कार्ड की कुल कीमत 109 रुपए है एवं वार्षिक रखरखाव शुल्क 79 रुपए का व्यय हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा । इसका मतलब यह है कि गरीब परिवारों को यह सुविधा बहुत कम कीमत पर मिल सकेगी ।
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इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है? Happy Card Yojana
हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यक पात्रता शर्तें निर्धारित हैं
आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए ।
वार्षिक पारिवारिक आय ₹1.80 लाख या उससे कम होनी चाहिए ।
परिवार को अंत्योदय श्रेणी में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए ।
परिवार पहचान पत्र में आय प्रमाण और सदस्य विवरण का सत्यापन किया जाना चाहिए ।
हैप्पी कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची Happy Card Yojana
आवेदन प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी
परिवार पहचान पत्र (PPP ID)
आधार कार्ड (जिस पर मोबाइल नंबर रजिस्टर हो)
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो
हैप्पी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? Happy Card Yojana
हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, जो सरल और सुविधाजनक है । आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करके आवेदन कर सकते हैं
हरियाणा परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं ।
होमपेज पर “हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करें” पर क्लिक करें ।
अब परिवार पहचान पत्र संख्या और कैप्चा कोड दर्ज करें ।
“ओटीपी भेजें” पर क्लिक करें और ओटीपी सत्यापित करें ।
अब आपको परिवार के सभी सदस्यों की सूची दिखाई देगी ।
आवेदन करने हेतु सदस्य का चयन करें ।
अब सदस्य का मोबाइल नंबर और आधार नंबर दर्ज करें ।
पुनः OTP भेजकर आधार से अपना मोबाइल नंबर सत्यापित करें ।
सभी जानकारी भरने के बाद “आवेदन करें” बटन पर क्लिक करें ।