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Haryana Bijli Bill : हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर में बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का होगा निवारण

पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 11, 18 और 25 अगस्त को क्षेत्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, पंचकूला में किया जाएगा ।

Haryana Bijli Bill : उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है । ‘पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, बिजली निगम ने उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान करने हेतु कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए हैं ।

Haryana Bijli Bill : हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर में बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का होगा निवारण

विद्युत निगम के प्रवक्ता ने बताया कि क्षेत्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, विनियमन 2.8.2 के अनुसार, प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा ।

पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 11, 18 और 25 अगस्त को क्षेत्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, पंचकूला में किया जाएगा । Haryana Bijli Bill

उन्होंने बताया कि पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिल, बिजली दरों से संबंधित मामले, मीटर सुरक्षा से संबंधित मामले, खराब मीटर से संबंधित मामले, वोल्टेज से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाएगा ।

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उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटारे हेतु फोरम में वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले, उपभोक्ता को पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए औसत बिजली शुल्क के आधार पर गणना करके प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि जमा करनी होगी । Haryana Bijli Bill

इस दौरान, उपभोक्ता को यह प्रमाणित करना होगा कि मामला न्यायालय, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष लंबित नहीं है, क्योंकि इस न्यायालय या फोरम में लंबित मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा ।

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