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Haryana Budget Session: निजी कोचिंग संस्थानों की हरियाणा में अब नहीं चल सकेगी मनमानी, विधानसभा में पास हुआ बिल

Haryana News: हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन पंजीकरण और विनियमन विधेयक-2024 पारित हो गया। इसके मुताबिक कोचिंग संस्थान को अब रजिस्ट्रेशन कराना होगा.

Haryana Budget Session: हरियाणा सरकार ने अब निजी कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर लगाम लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से संस्थान नहीं खोल सकेगा। इसके बजाय अब उसे कोचिंग संस्थान में रजिस्ट्रेशन कराना होगा.

बिना पंजीकरण के कोई भी संस्थान संचालित नहीं हो सकता। कोचिंग संस्थान अब छात्रों को गुमराह करने के लिए झूठे दावे नहीं कर सकेंगे। यह विधेयक बुधवार को राज्य के शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने विधानसभा में पारित किया।

पंजीकरण एवं विनियमन विधेयक-2024 पारित
हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन निजी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक-2024 पारित हो गया। बिल के मुताबिक अब जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी.

डीसी की मंजूरी के बाद कमेटी में जिला उच्च शिक्षा अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला नगर आयुक्त और एक लेखा अधिकारी को शामिल किया जाएगा। साथ ही जिले के निजी संस्थानों के 2 प्रतिनिधियों को ड्रा के माध्यम से समिति में शामिल किया जाएगा।

नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना देना होगा
आईआईटी-जेईई, एमबीबीएस, नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान मनमानी फीस नहीं ले सकेंगे। कोचिंग संस्थानों की फीस पर भी सरकार का नियंत्रण होगा.

अब कानून पारित होने के बाद कोचिंग संस्थानों को सरकार से अनुमति लेनी होगी और कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, प्रत्येक बैच के दौरान छात्रों की संख्या और उनके भवनों में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में भी सरकार को सूचित करना होगा।

इन नियमों का उल्लंघन करने पर कोचिंग संस्थान पर 25,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. नियमों का उल्लंघन करने पर कोचिंग संस्थान का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा.

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