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Haryana Free Plot Yojana : हरियाणा में गरीब परिवारों के लिए Good News, सैनी सरकार गरीब परिवारों को देगी 30-30 वर्ग गज के प्लॉट

सैनी सरकार ने एक लाख 80 हजार रुपये तक की वार्षिक आय वाले उन परिवारों को शहरों में 30-30 वर्ग गज के प्लॉट देने का निर्णय लिया है, जिनके पास अपना मकान नहीं है ।

Haryana Free Plot Yojana : हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की वेबसाइट पर इन प्लॉटों के लिए गरीब परिवार 10 हजार रुपये देकर अपनी बुकिंग करवा सकेंगे । खास बात यह है कि बुकिंग का मौका केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो पहले से मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत पंजीकृत हैं ।

Haryana Free Plot Yojana

जो परिवार पंजीकृत नहीं हैं, वे प्लॉट बुकिंग में भाग नहीं ले सकेंगे । सरकार ने 16 शहरों में भूखंडों की पहचान की है । इनमें चरखी दादरी, सिरसा, फतेहाबाद, सफीदों, रोहतक, महेंद्रगढ़, पलवल, बहादुरगढ़, हिसार, झज्जर, जगाधरी, अंबाला, रेवाड़ी, करनाल, जुलाना और जींद शामिल हैं । Haryana Free Plot Yojana

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सैनी सरकार ने एक लाख 80 हजार रुपये तक की वार्षिक आय वाले उन परिवारों को शहरों में 30-30 वर्ग गज के प्लॉट देने का निर्णय लिया है, जिनके पास अपना मकान नहीं है । यह योजना पिछली मनोहर सरकार के दौरान तैयार की गई थी लेकिन अब नायब सरकार इसे आगे बढ़ा रही है । Haryana Free Plot Yojana

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सैनी सरकार ने ऑनलाइन बुकिंग के साथ-साथ सभी स्थलों के नक्शे भी विभाग की वेबसाइट पर पोस्ट कर दिए हैं । इतना ही नहीं, बुकिंग के लिए सरल भुगतान विकल्प भी दिए गए हैं । 30 वर्ग गज मात्र 10 लाख रुपये में प्लॉट दिया जाएगा ।

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बुकिंग राशि 10,000 रुपये के बाद प्लॉट धारक को शेष राशि तीन वर्षों में मासिक किस्तों में चुकानी होगी । ‘प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0’ के तहत गरीब परिवारों को घर निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपये की सब्सिडी भी मिलेगी । गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे बड़े शहरों में गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत फ्लैट दिए जाएंगे । Haryana Free Plot Yojana

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ऑनलाइन बुकिंग 30 अप्रैल तक उपलब्ध रहेगी । इसके बाद प्लॉटों की छंटाई और ड्रा के माध्यम से आवंटन किया जाएगा । संबंधित स्थलों पर सभी बुनियादी सुविधाएं अर्थात बुनियादी ढांचे के पूरा होने के बाद प्लॉट धारकों को प्लॉट का कब्जा दिया जाएगा ।

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आबंटन की किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, सभी के लिए आवास विभाग लाभार्थी को पर्याप्त सुनवाई का अवसर देने के बाद भूखंड पर कब्जा लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है । ऐसे मामलों में लाभार्थी को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा ।

 

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