Haryana News :हरियाणा में अब कबूतरबाजों के लिए लागू हुआ नया कानून,कानून का उल्लंघन करने पर होगी जेल
हरियाणा में कबूतरबाज़ी की खैर नहीं।हरियाणा से कबूतरबाजी को खत्म करने के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार भोले-भाले लोगों,खासकर युवाओं को ऐसे कबूतरबाजों के जाल में फंसने से बचाने के लिए एक नया कानून लाने की तैयारी मे है।

Haryana News : हरियाणा में कबूतरबाज़ी की खैर नहीं।हरियाणा से कबूतरबाजी को खत्म करने के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार भोले-भाले लोगों,खासकर युवाओं को ऐसे कबूतरबाजों के जाल में फंसने से बचाने के लिए एक नया कानून लाने की तैयारी मे है।
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हरियाणा सरकार ने अवैध आप्रवासन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कल विधानसभा बजट सत्र में हरियाणा पंजीकरण और ट्रैवल एजेंट विनियमन विधेयक, 2024 पारित किया।Haryana News
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने चार साल पहले कहा था कि हरियाणा की धरती से कबूतरबाजी को खत्म किया जाएगा।
अनिल विज ने कहा,”यह विधेयक ट्रैवल एजेंटों की जवाबदेही, पारदर्शिता और अखंडता को सुनिश्चित करने और उनकी अवैध और धोखाधड़ी गतिविधियों की जाँच करने और उन पर अंकुश लगाने में मदद करेगा।”
अनिल विज ने कहा कि हरियाणा के भोले-भाले लोग आसानी से ट्रैवल एजेंटों के चंगुल में फंस जाते थे और अब विधेयक के जरिए उन पर अंकुश लगाना आसान होगा। विदेश पैसे भेजने के नाम पर बड़ी संख्या में लोगों से ठगी की जा रही थी।Haryana News
हरियाणा पंजीकरण और ट्रैवल एजेंट विनियमन विधेयक के प्रावधानों के अनुसार,जो कोई भी मानव तस्करी का प्रयास करेगा या इसमें शामिल पाया जाएगा या जाली दस्तावेज तैयार करने में शामिल पाया जाएगा,उसे कम से कम एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी।तीन साल से ज्यादा लेकिन जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और 2-5 लाख रुपये के बीच जुर्माना भी देना होगा