Haryana News:बकाया राशि की वसूली के लिये हरियाणा बकाया देय प्रबंधन संशोधन विधेयक पारित,
हरियाणा विधानसभा ने सोमवार को हरियाणा बकाया देय प्रबंधन संशोधन विधेयक पारित कर दिया।

Haryana News:हरियाणा की मनोहर सरकार ने जीएसटी लागू होने से पहले विवादास्पद 32,000 करोड़ रुपये के वैट बकाया की वसूली का रास्ता साफ कर दिया है।ऐसे विवादों के लिए कैबिनेट पहले ही एकमुश्त समाधान योजना को मंजूरी दे चुकी है।
हरियाणा विधानसभा ने सोमवार को हरियाणा बकाया देय प्रबंधन संशोधन विधेयक पारित कर दिया।इसके तहत हरियाणा बकाया देय प्रबंधन अधिनियम, 2017 के अधिनियम 35 की धारा 2 और 3 में संशोधन किया गया है।1 जुलाई से जीएसटी अधिनियम के तहत राज्य में एक नई कराधान प्रणाली शुरू की गई थी।
डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला ने कहा कि योजना के दौरान किसी का मूलधन जारी नहीं किया जाएगा,लेकिन पैनेल्टी और जुर्माना तय किया जाएगा। विवादों को निपटाने के लिए संशोधन किया गया है और वन टाइम सेटलमेंट शुरू की गई है।
वित्तीय वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही की अवधि इस अधिनियम और योजना के दायरे से बाहर रही। सरकार ने 30 जून,2017 तक की शेष अवधि को भी अधिनियम के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया है,इसलिए अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है।