Haryana News:रेप और मौत मामले में पुलिस जांच से संतुष्ट नहीं हाईकोर्ट, जांच सीबीआई को सौंपी
पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने रोहतक में एक महिला के रहस्यमय बलात्कार और मौत के मामले में हरियाणा पुलिस की जांच पर असंतोष व्यक्त किया है
Haryana News : पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने रोहतक में एक महिला के रहस्यमय बलात्कार और मौत के मामले में हरियाणा पुलिस की जांच पर असंतोष व्यक्त किया है और दोनों एफआईआर की जांच सीबीआई को सौंप दी है। कोर्ट ने सीबीआई को मामले में दर्ज दोनों एफआईआर की जांच कर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
हत्या के मामले में जमानत देने और आरोप पत्र दाखिल करने को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।अदालत को बताया गया कि मामले में पहली प्राथमिकी अपहरण की दर्ज की गयी थी। बाद में एक और एफआईआर दर्ज की गई। इसमें रेप और अन्य धाराएं जोड़ी गईं।
दूसरी एफआईआर महिला की सास ने दर्ज कराई है। इसमें शमशेर और अन्य पर शिकायतकर्ता और उसकी बहू दोनों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट को बताया गया कि पीड़िता को आरोपियों ने जहर की गोलियां दी थीं। जिसे खाने से उसकी मौत हो गई है।
ट्रायल कोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य जताया था कि एक पीड़िता की अप्राकृतिक मौत के 15 दिन बाद भी जांच एजेंसी चुप कैसे रही।जांच एजेंसी की जांच पर अदालत चुप नहीं रह सकती।
ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 328 (अपराध करने के इरादे से जहर आदि के जरिए चोट पहुंचाना) के तहत आरोप तय किए। ट्रायल कोर्ट ने दोनों मामलों की एफआईआर को एक साथ जोड़ने और संयुक्त रूप से मुकदमा चलाने का भी आदेश दिया था।