Haryana Liquor Policy:क्या है हरियाणा मे नई आबकारी नीति, जिससे अब ऑफिस मे कर्मचारी पी सकेंगे शराब
रियाणा सरकार ने आबकारी नीति 2023-2024 में बदलाव किया है इस बदलाव के बाद अब कर्मचारी ऑफिस में शराब पी सकेंगे.

Haryana Liquor Policy:हरियाणा सरकार ने आबकारी नीति 2023-2024 में बदलाव किया है इस बदलाव के बाद अब कर्मचारी ऑफिस में शराब पी सकेंगे. ऑफिस में बार बना पाएंगे। इसके लिए लाइसेंस एल-10एफ दिया जाएगा। कई शर्तें हैं, जिन्हें पूरा करने के बाद कॉरपोरेट ऑफिस को लाइसेंस मिलेगा।
Haryana Liquor Policy
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हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार राज्य में नई आबकारी नीति लेकर आ रही है। इसके तहत अब कर्मचारी दफ्तरों में शराब पी सकेंगे। कार्यालय अब बार बन जाएगा। 12 जून से, राज्य भर में स्थित बड़े कॉर्पोरेट कार्यालयों में कम मात्रा वाले मादक पेय जैसे बीयर, वाइन और रेडी-टू-ड्रिंक पेय पी सकेंगे ।
अगर आपका ऑफिस हरियाणा में कहीं भी है, तो अब आप ऑफिस में बीयर या वाइन की पेटी खोल सकते हैं। ऑफिस में आपको शराब पीने से कोई नहीं रोकेगा। ऑफिस पार्टियों में अब जाम लगेगा। दरअसल, हरियाणा सरकार ने अपनी आबकारी नीति में बदलाव करते हुए राज्य के बड़े कार्यालयों या कॉर्पोरेट घरानों को अपने कार्यालयों में बीयर और वाइन जैसे कम मात्रा वाले मादक पेय बेचने और उपभोग करने की अनुमति दी है।
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Haryana Liquor Policy
सरकार की नई आबकारी नीति के बाद हरियाणा में ऑफिस के कर्मचारी काम के बाद शराब पी सकेंगे.सरकार ने 9 मई को अपनी नई आबकारी नीति लागू की, जो अब बीयर और वाइन जैसे कम मात्रा वाले मादक पेय को कम से कम 5,000 कर्मचारियों वाले कॉर्पोरेट कार्यालयों में रखने की अनुमति देती है। सरकार इसके लिए एल-10एफ का लाइसेंस देगी।
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हालांकि, कई शर्तें हैं, जिन्हें पूरा करने पर ही कॉरपोरेट ऑफिस को यह लाइसेंस मिलेगा।हरियाणा सरकार की नई शराब नीति के अनुसार, एक कॉर्पोरेट कार्यालय के परिसर में कम मात्रा वाले मादक पेय पदार्थों की खपत के लिए एक लाइसेंस (L-10F) प्रदान किया जाएगा यदि कार्यालय के परिसर में न्यूनतम कवर क्षेत्र एक लाख वर्ग फुट क्षेत्र है
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इस नीति से शराब कारोबारियों को भी फायदा होगा। सरकार ने शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए रेस्टोरेंट, पब और कैफे की बार लाइसेंस फीस कम कर दी है। हालांकि, सरकार ने कार्यक्रमों और शो के दौरान शराब परोसने के अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। सरकार ने इसे 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000रुपये कर दिया है