Haryana News: हरियाणा सरकार का बड़ा फेसला, सोशल मीडिया न्यूज चैनलों को विज्ञापन देने की नीति को दी मंजूरी, बनाए गए ये नियम
Chandigarh News: हरियाणा सरकार ने सोशल मीडिया समाचार चैनलों को विज्ञापन देने की नीति को मंजूरी दे दी है। मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों की पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है।

Haryana News: हरियाणा कैबिनेट ने बुधवार को सरकार की विकासात्मक नीतियों और कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सोशल मीडिया समाचार चैनलों और सोशल मीडिया ‘प्रभावकों’ के लिए विज्ञापन नीति को मंजूरी दे दी।
आधिकारिक बयान में कहा गया कि हरियाणा डिजिटल मीडिया विज्ञापन नीति, 2023 को मंजूरी देने का निर्णय मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।
सोशल मीडिया समाचार चैनलों को विज्ञापन देने पर निर्णय
वर्ष 2007 और 2020 के लिए मौजूदा विज्ञापन नीतियां प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेबसाइटों तक सीमित थीं। बयान में कहा गया है कि सोशल मीडिया समाचार चैनलों और सोशल मीडिया ‘प्रभावकों’ को शामिल करने का निर्णय ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की लोकप्रियता को देखते हुए लिया गया था।
नई नीति के तहत सोशल मीडिया न्यूज चैनलों को उनके फॉलोअर्स और उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की संख्या के आधार पर पैनल में शामिल करने के लिए 5 श्रेणियां बनाई गई हैं। इन श्रेणियों के अनुसार सोशल मीडिया समाचार चैनलों को सूचीबद्ध किया जाएगा।
विज्ञापन पर नए नियम
विज्ञापन देने के बाद सोशल मीडिया समाचार चैनलों को विज्ञापन की तारीख से एक महीने तक विज्ञापन रखना होगा। लेकिन यदि वह सोशल मीडिया चैनल 5 प्रतिशत ग्राहकों तक प्रायोजित सोशल मीडिया सामग्री पहुंचाने में विफल रहता है,
तो विज्ञापन दरों में कटौती की जाएगी। इसके अलावा, जोड़ी गई सामग्री सरकारी योजनाओं, सेवाओं, उपलब्धियों और अन्य नीतिगत पहलुओं पर आधारित होगी।
मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों की पेंशन में वृद्धि
बुधवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अहम फैसला लिया गया. 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों की पेंशन 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये की जायेगी.
पत्रकारिता के क्षेत्र में कम से कम 20 वर्ष का अनुभव रखने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के मीडिया कर्मी पेंशन योजना के पात्र होंगे।