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Haryana News: हरियाणा सरकार ने बढ़ाई बच्चों के स्कूल मे एडमिशन लेने की उम्र, अब इतने से कम उम्र के बच्चों को नहीं मिलेगा एडमिशन

हरियाणा के स्कूल शिक्षा निदेशालय ने पढ़ाई के बोझ के कारण छात्रों के लिए दाखिले की उम्र बढ़ा दी है। अब कम से कम 6 साल की उम्र के बच्चों को पहली कक्षा में प्रवेश मिलेगा।

Haryana News: हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने दाखिले की उम्र बढ़ा दी है। 2024-25 सत्र के दौरान कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु अब तक 5.5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई है। अब तक साढ़े पांच बच्चों को पहली कक्षा में प्रवेश मिल चुका है। अब आपको बच्चे के 6 साल का होने का इंतजार करना होगा.

हरियाणा स्कूल शिक्षा निदेशालय ने स्कूल प्रभारियों और प्रधानाचार्यों सहित सभी डीईओ को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए सरकारी और निजी स्कूलों की पहली कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा 5 वर्ष 6 महीने थी.

शिक्षा निदेशालय ने बच्चों के भविष्य के लिए छह महीने की छूट दी थी, लेकिन अब वह छूट खत्म कर दी गई है। अब से केवल 6 साल की उम्र के बच्चे ही पहली कक्षा में पढ़ सकेंगे।

स्कूल शिक्षा निदेशालय ने घोषणा की है कि आगामी शैक्षणिक सत्र 2024-2 के लिए पहली कक्षा में वही प्रवेश ले सकेंगे जिनकी आयु 1 अप्रैल 2024 को 6 वर्ष होगी।

हालाँकि, बच्चों को विस्तारित अवधि में नामांकन का अवसर दिया गया है। जिन विद्यार्थियों की आयु 1 अप्रैल से 30 सितम्बर तक 6 वर्ष होगी वे भी प्रवेश पा सकते हैं।

निजी स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षाओं में नामांकित छात्रों को प्रवेश की विस्तारित अवधि के तहत 6 महीने की छूट भी दी जाएगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुपालन में बनाए गए नियम हरियाणा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 10(1)(2) का अनुपालन सुनिश्चित करें।

विद्यालय मुखिया उपरोक्त आदेशों की अनुपालना हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार करें। जानकारी के अभाव में अभिभावकों एवं विद्यार्थियों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े इसका ध्यान रखा जाए।

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