Haryana & Punjab High Court: वीएलडीए नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को जारी किया नोटिस,
वीएलडीए नतीजों को लेकर रोहतक के अमन व अन्य की याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

Haryana & Punjab High Court: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की पशुचिकित्सा पशुधन विकास सहायक भर्ती प्रक्रिया विवादों में घिरती नजर आ रही है।
वीएलडीए नतीजों को लेकर रोहतक के अमन व अन्य की याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट जज एचएस सेठी ने याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश जारी किए।
रोहतक निवासी अमन व अन्य ने वीएलडीए रिजल्ट को हाई कोर्ट में चुनौती दी।उन्होंने न सिर्फ रिजल्ट पर रोक लगाने की मांग की, बल्कि नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन को भी रद्द करने की मांग कर दी।
याचिका में कहा गया कि वीएलडीए के कुल 546 पदों में से 103 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं।
याचिका में कोर्ट को बताया गया कि 2019 में जारी विज्ञापन में 71 बैकलॉग पद और 32 नये पद, कुल 103 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित किये गये थे।हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 4 फरवरी को इस आरक्षण आधारित भर्ती का रिजल्ट भी घोषित कर दिया।
याचिका में हाई कोर्ट को बताया कि भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सरकारी पदों और सेवाओं पर सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत पद ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रहेगे।Haryana & Punjab High Court
ईबीपीजी बैकलॉग की 71 सीटों को गलत और अवैध तरीके से ईडब्ल्यूएस सीटों में जोड़ा गया और आरक्षण दिया गया। यह पूरी तरह से अवैध और मनमाना है।
इस संबंध में आयोग को सूचित किया गया था कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के पदों को 10 प्रतिशत कोटा से अधिक विज्ञापित किया गया है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।Haryana & Punjab High Court
याचिका में हाई कोर्ट से आग्रह किया गया कि वह रिजल्ट रद्द कर आयोग को नियमों के तहत आरक्षण देने और ईबीपीजी बैकलॉग की 71 सीटों को सामान्य सीटों में तब्दील कर नए सिरे से रिजल्ट जारी करने का आदेश दे।Haryana & Punjab High Court
सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को जवाब देने के लिए 7 मार्च के लिए नोटिस जारी किया है।