Haryana Village Liquor Ban : हरियाणा को मिलेगी नशे की लत से मुक्ति, हरियाणा में इन गांव में नहीं खुलेंगे शराब के ठेके
बाबडोली, भाड़ावास, करनावास, पावटी, नांगलिया रणमौख, नैनसुखपुरा, मुरलीपुर, गुर्जर माजरी, भटसाना, बेरली खुर्द, जाखाला, प्राणपुरा । इन गांवों में शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी ।

Haryana Village Liquor Ban : हरियाणा सरकार ने राज्य की ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्र में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्ताव पारित करने का विशेष अधिकार दिया है । इसके तहत अगर ग्राम सभा यह निर्णय लेती है कि उनके गांव में शराब नहीं बिकनी चाहिए, तो सरकार उस क्षेत्र में ठेका जारी नहीं करेगी ।
Haryana Village Liquor Ban : हरियाणा को मिलेगी नशे की लत से मुक्ति, हरियाणा में इन गांव में नहीं खुलेंगे शराब के ठेके
अगर कोई ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में शराबबंदी लागू करना चाहती है तो उसे 31 दिसंबर तक ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) के माध्यम से आबकारी विभाग को लिखित सूचना भेजनी होगी । इसके बाद पंचकूला मुख्यालय सरपंच की राय लेकर अंतिम फैसला लेगा कि गांव में शराब का ठेका खुलेगा या नहीं ।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जिले की 29 ग्राम पंचायतों ने शराबबंदी के पक्ष में प्रस्ताव भेजे थे, लेकिन सरकार ने इनमें से केवल 14 प्रस्तावों को ही मंजूरी दी, जबकि 15 पंचायतों के प्रस्ताव खारिज कर दिए । इससे यह संकेत मिलता है कि पंचायतों की राय के बावजूद नियमों और प्रक्रियाओं के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाता है ।
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सरकार ने जिन 14 गांवों में शराब की दुकानें खोलने पर रोक लगाई है, उनमें शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी । ये गांव हैं- बाबडोली, भाड़ावास, करनावास, पावटी, नांगलिया रणमौख, नैनसुखपुरा, मुरलीपुर, गुर्जर माजरी, भटसाना, बेरली खुर्द, जाखाला, प्राणपुरा । इन गांवों में शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी ।
ग्राम पंचायतों द्वारा भेजे गए कुछ प्रस्ताव नियमों के मापदंडों पर खरे नहीं उतरे । इसलिए उन्हें खारिज कर दिया गया । खारिज होने वाले गांवों के नाम हैं । मालाहेड़ा, बिहारीपुर, असदपुर, मांढैया खुर्द, ततारपुर इस्तमुरार, कटोतपुर बुजुर्ग, नेहरूगढ़, किशनपुर, कृष्णा नगर, जाहिदपुर, भूरथला, माजरी डूडा, आराम नगर कनुका । इन क्षेत्रों में शराब के ठेके आने वाले साल में भी जारी रहेंगे ।
हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 31 में संशोधन करके पंचायतों को शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित करने का कानूनी अधिकार दिया गया है । साथ ही, अगर कोई अवैध रूप से शराब बेचता है, तो पंचायत पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकती है । Haryana Village Liquor Ban
हालांकि पंचायतों द्वारा प्रस्ताव पारित करने की प्रक्रिया सरल कर दी गई है, लेकिन आबकारी विभाग के नियम कभी-कभी ग्राम सभाओं की इच्छा पर भारी पड़ जाते हैं । यही कारण है कि सभी प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो पाते ।
यह जरूरी हो गया है कि सरकार और पंचायतें स्थानीय समुदाय की जरूरतों और इच्छाओं के अनुरूप निर्णय लेने के लिए मिलकर काम करें । शराबबंदी जैसे मुद्दों पर जन भागीदारी और जागरूकता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है ।
जिन गांवों में शराबबंदी लागू होगी, वहां सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है । नशे की लत से मुक्ति की दिशा में इसे एक ठोस कदम माना जा रहा है । Haryana Village Liquor Ban